सहारा ने दिया नोटबंदी का हवाला, SC ने कहा- नहीं चलेगा बहाना, वक्त पर जमा करें पैसे
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (12 जनवरी) को सहारा समूह की उस अर्जी को खारिज कर दिया 600 करोड़ रुपए जमा कराने के लिए और वक्त मांगा गया था। सहारा समूह ने कोर्ट में कहा कि उसे नोटबंदी की वजह से उसे पैसा जुटाने में दिक्कतें पेश आ रही हैं। लेकिन अदालत ने सहारा के इस दलील को मानने से इनकार कर दिया।
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याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने यह संकेत दिए कि यदि वक्त पर पैसा ना जमा किए तो सुब्रत रॉय को फिर जेल भेज दिया जाएगा। गौरतलब है कि कोर्ट ने पिछली सुनवाई में भी साफ कहा था कि 6 फरवरी तक 600 करोड़ रुपए जमा नहीं करवाए तो सहारा प्रमुख को फिर जेल जाना होगा।
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-सहारा समूह ने कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की थी कि पैसा जमा कराने के लिए उसे और वक्त दिया जाए।
-नोटबंदी की वजह से वह पैसा नहीं जुटा पा रहे हैं।
-सहारा समूह ने कोर्ट में कहा कि नोटबंदी के चलते उसे संपत्ति बेचने में भी परेशानी आ रही है।
-बावजूद इसके कोर्ट ने ऐसी किसी भी दलील को स्वीकार करने से मना कर दिया।
-28 नवंबर, 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत रॉय को जेल से बाहर रहने के लिए आगामी 6 फरवरी तक 600 करोड़ रुपए जमा कराने के निर्देश दिए थे।
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