SC ने सहारा के एम्बी वैली प्रॉजेक्ट को जब्त करने के दिए आदेश, मांगी संपत्तियों की लिस्ट

Update:2017-02-06 17:19 IST

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत राय को पैसा जमा करने में हो रही देरी पर फटकार लगाते हुए सहारा की अलीशान एम्बी वैली संपत्ति को जब्त करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने सहारा की संपत्तियों की सूची मांगी है। ताकि इन्हें नीलाम कर निवेशकों के पैसे वसूले जा सकें। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि 'सहारा समूह अब किस्तों में पैसा नहीं जमा करा सकता।'

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सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत राय को नीलाम होने वाली संपत्तियों का ब्यौरा देने के भी आदेश दिए हैं। साथ ही कोर्ट ने सुब्रत राय से उन संपत्तियों का ब्यौरा भी मांगा है जिन पर किसी भी तरह का मुकदमा या कर्ज नहीं है।

वसूली के बाद समूह को सौंप दिया जाएगा

इसका अर्थ यह हुआ कि सहारा का एम्बी वैली प्रॉजेक्ट बकाया वसूली तक सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होगा। वसूली के बाद ये समूह को सौंप दिया जाएगा। सहारा समूह ने बकाया राशि को जुलाई, 2019 तक चुकाने की बात कही है। लेकिन जस्टिस दीपक मिश्रा के नेतृत्व वाली बेंच ने पैसे की जल्द उगाही के लिए एम्बी वैली प्रॉजेक्ट को ही जब्त करने का आदेश दिया।

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अभी पेरोल पर रहेंगे सहारा प्रमुख

हालांकि सहारा प्रमुख सुब्रत राय संपत्तियों की सूची सौंपे जाने तक परोल पर जेल से बाहर रहेंगे। कोर्ट इस मामले में 27 फरवरी को अगली सुनवाई करेगा। अदालत में सुनवाई के दौरान सहारा समूह ने स्वीकार किया कि उसे 14,000 करोड़ रुपए का मूलधन सेबी को चुकाने थे, जिसमें से 11,000 करोड़ रुपए उसने अब तक चुकाए हैं।

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