अजमेर दरगाह ब्लास्ट केस: स्वामी असीमानंद बरी, RSS नेता इंद्रेश को क्लीन चिट

Update: 2017-03-08 11:31 GMT

जयपुर: जयपुर की नेशनल इंवेस्टीगेशन एजेंसी (एनआईए) की स्पेशल कोर्ट ने अजमेर दरगाह ब्लास्ट मामले में बुधवार (8 मार्च) को अपना फैसला सुना दिया। कोर्ट ने इस केस में 3 को दोषी ठहराया है, जबकि 5 आरोपियों को बरी कर दिया है। इसी मामले में आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार को क्लीन चिट मिल गई है। वहीं स्वामी असीमानंद को भी बरी कर दिया गया है।

गौरतलब है कि अजमेर दरगाह ब्लास्ट केस में स्वामी असीमानंद, चंद्रशेखर लेवे, देवेंद्र गुप्ता, लोकेश शर्मा, मुकेश वासनानी, मोहन रातिश्वर, हर्षद भारत, संदीप डांगे, रामचंद कलसारा, भवेश पटेल, सुरेश नायर और मेहुल आरोपी थे। एक आरोपी सुनील जोशी की हत्या हो चुकी है। वहीं आरोपियों में से संदीप डांगे और रामचंद कलसारा अभी तक गायब हैं।

क्या था मामला?

गौरतलब है कि 11 अक्टूबर, 2007 की शाम अजमेर दरगाह में ब्लास्ट हुआ था। इस धमाके में तीन लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 15 अन्य घायल हुए थे। इस मामले में कुल 184 लोगों के बयान दर्ज किए गए थे। इनमें 26 महत्वपूर्ण गवाह अपने बयान से मुकर गए थे।

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