IAS अनुराग तिवारी की मौत की जांच CBI से कराने की याचिका खारिज, ठोका 25 हजार जुर्माना

इलाहबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आईएएस ऑफिसर अनुराग तिवारी की संदेहास्पद स्थितियों में हुई मौत की जांच सीबीआई से कराने को लेकर दायर एक पीआईएल गुरूवार (25 मई) को खारिज कर दी।

Update: 2017-05-25 15:29 GMT
IAS अनुराग तिवारी की मौत की जांच CBI से कराने की याचिका खारिज, ठोका 25 हजार जुर्माना

लखनऊ: इलाहबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आईएएस ऑफिसर अनुराग तिवारी की संदेहास्पद स्थितियों में हुई मौत की जांच सीबीआई से कराने को लेकर दायर एक पीआईएल गुरूवार (25 मई) को खारिज कर दी। कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 25 हजार रुपए का हर्जाना भी ठोका है।

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यह आदेश जस्टिस सुधीर अग्रवाल और जस्टिस वीरेंद्र कुमार (द्वितीय) की बेंच ने स्थानीय एनजीओ 'वी द पीपुल' की ओर से दायर याचिका पर पारित किया।

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याचिका का विरोध करते हुए अपर महाधिवक्ता एमएम पांडे और केंद्र सरकार के वकील प्रशांत सिंह अटल का तर्क था कि राज्य सरकार ने खुद ही मामले की जांच सीबीआई के लिए सहमत हो गई है। ऐसे में प्रतीत होता है कि याचिका सस्ती लोकप्रियता के लिए दायर की गई है।

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