राजस्थान के ये नौ पुलिसकर्मी नहीं रख पाएंगे दाढ़ी, वजह जान हो जायेंगे दंग

पुलिस अधीक्षक अनिल पारिस देशमुख ने एक आदेश जारी कर जिले में तैनात नौ मुस्लिम पुलिसकर्मियों को दाढ़ी रखने की छूट को राज्य सरकार के नियमानुसार तुरंत प्रभाव से वापस ले लिया है।

Update:2019-11-22 21:56 IST

जयपुर: राजस्थान के अलवर पुलिस जिले में तैनात नौ मुस्लिम पुलिसकर्मियों को दाढ़ी रखने की मंजूरी को वापस ले लिया गया है। पुलिस अधीक्षक अनिल पारिस देशमुख ने एक आदेश जारी कर जिले में तैनात नौ मुस्लिम पुलिसकर्मियों को दाढ़ी रखने की छूट को राज्य सरकार के नियमानुसार तुरंत प्रभाव से वापस ले लिया है।

अलवर पुलिस प्रशासन ने कुल मिलाकर 32 पुलिसकर्मियों को ड्यूटी के दौरान दाढ़ी रखने की अनुमति दे रखी थी। देशमुख ने बताया कि दाढ़ी रखने की इजाजत को इसलिये वापस लिया गया है ताकि पुलिसकर्मी निष्पक्षता के साथ काम कर सके और निष्पक्ष दिखें।

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उन्होंने बताया कि इस आदेश का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी निष्पक्षता के साथ करें। उन्होंने कहा,‘‘पुलिसकर्मियों को ना केवल निष्पक्षता के साथ काम करना चाहिए बल्कि उनको निष्पक्ष दिखना चाहिए। यदि इस आदेश से किसी को पीड़ा है तो वह इस संबंध में अपना प्रार्थना पत्र दे सकता है उस पर उचित कार्रवाई की जायेगी।’’

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के प्रावधनों के अनुसार विभाग का मुखिया पुलिसकर्मियों को दाढ़ी रखने की इजाजत प्रदान कर सकता है। सरकार के प्रावधानों के अनुसार 32 पुलिसकर्मियों को स्वीकृति प्रदान की गई थी।

नौ पुलिस कर्मियों की स्वीकृति को वापस ले लिया गया है जबकि शेष पुलिस कर्मियों को दी गई स्वीकृति जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि हालांकि इस फैसले पर पुनर्विचार किया जा सकता है और पीड़ित अपना आवेदन दे सकते हैं।

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एएसआई, हैड कांस्टेबल समेत 9 पुलिस कर्मियों ने मांगी थी अनुमति

गौरतलब है कि अलवर एसपी देशमुख परिस अनिल ने गुरुवार को 9 पुलिस कर्मियों को दाढ़ी रखने की अनुमति को निरस्त कर दिया। इनमें एक एएसआई, एक हैड कांस्टेबल सहित 7 कांस्टेबल शामिल हैं।

एसपी कार्यालय ने इन्हें पूर्व में दाढ़ी रखने अनुमति प्रदान की हुई थी। एसपी कार्यालय की ओर से उक्त पुलिस कर्मियों को जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर माह में अलग-अलग तारीखों को दाढ़ी रखने की अनुमति प्रदान की गई थी। एसपी ने उक्त पुलिस कर्मियों को अब दाढ़ी रखने की अनुमति को तुरंत प्रभाव से निरस्त कर दिया।

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