बहू बनी विलेन: लालू परिवार जा सकता है जेल, यहां जानें पूरा मामला
आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के परिवार पर एक बार फिर से मुसीबत आ गई है। ऐश्वर्या ने इन पर दहेज उत्पीडऩ और मारपीट की जिन धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कराया है, उनके तहत जेल भी हो सकती है।
पटना: आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के परिवार पर एक बार फिर से मुसीबत आ गई है। ऐश्वर्या ने लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या राय ने अपने पति, अपनी सास और बिहार की पूर्व मुख्य मंत्री राबड़ी देवी और अपनी ननद मीसा भारती के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। ऐश्वर्या ने इन पर दहेज उत्पीडऩ और मारपीट की जिन धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कराया है, उनके तहत जेल भी हो सकती है।
मई 2018 में हुई थी शादी
गौरतलब है कि, ऐश्वर्या राय और लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की शादी पिछले साल मई 2018 में हुई थी। लेकिन दोनों की शादी में करीब 6 महीने के अंदर ही दरार पड़ने लगी और तेज प्रताप यादव ने तलाक का मुकदमा दायर कर दिया। जिस पर 17 दिसंबर को सुनवाई होनी है।
यह भी पढ़ें: निर्भया रेप: थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला, बचने के लिए दोषी ने दी ये दलीलें
दहेज उत्पीडऩ और मारपीट का आरोप
सुनवाई के दो दिनों पहले ही घर से बदहवास हालत में निकलीं ऐश्वर्या राय ने आरोप लगाया कि राबड़ी देवी ने अपनी महिला सुरक्षाकर्मियों के साथ मिलकर उनका बाल खींचा और मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया। ऐश्वर्या के पिता और आरजेडी नेता व पूर्व मंत्री चंद्रिका राय ने लालू यादव के परिवार के लिए कड़ा रुख अपनाया था और कहा था कि वो राबड़ी देवी को गिरफ्तार करवाकर ही दम लेंगे।
राबड़ी देवी को बताया मुख्य आरोपी
ऐश्वर्या राय ने लालू परिवार के खिलाफ पटना के महिला थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। एफआईआर में ऐश्वर्या ने लालू परिवार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। ऐश्वर्या ने एफआईआर में राबड़ी देवी को मुख्य आरोपी बनाया है। साथ ही पति तेज प्रताप और ननद मीसा भारती पर भी दहेज के लिए दबाव बनाने और उन्हें तंग करने के आरोप लगाए हैं। हालांकि मारपीट के दौरान तेज प्रताप और मीसा भारती आवास में मौजूद नहीं थे।
यह भी पढ़ें: जॉनसन दोबार फिर बने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, सरकार में तीन भारतीय मंत्री शामिल
हो सकती है जेल
मामले में कानून के जानकारों का कहना है कि, ऐश्वर्या ने दहेज उत्पीडऩ और मारपीट की जिन धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कराया है, उनमें आरोपियों को जेल भी हो सकती है। लेकिन यह पुलिस पर निर्भर करेगा कि वह इस मामले को कितनी गंभीरता से लेती है। वहीं पटना हाईकोर्ट के एक वरिष्ठ अधिवक्ता का कहना है कि पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा दहेज के लिए महिला के खिलाफ क्रूरता के मामले में धारा 498ए लगाई जाती है, जो कि गैरजमानती होता है।
हालांकि, ऐश्वर्या की एफआईआर में पहले से ही कई सारे गतिरोधों का जिक्र है। ऐसे में पुलिस विभिन्न पक्षों की उचित तरीके से जांच-पड़ताल और विवेक के आधार पर ही कोई एक्शन ले सकती है। जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त आरजेडी विधायक शक्ति सिंह यादव मौके पर मौजूद थे तो उनका बयान भी मायने रखेगा।
बता दें कि आरजेडी प्रवक्ता और विधायक शक्तिसिंह यादव ने ऐश्वर्या के राबड़ी पर मारपीट के आरोप को झूठ बताया। उन्होंने कहा कि उस समय वह राबड़ी देवी के ही आवास में मौजूद थे। बाद में सचिवालय थाना पुलिस ऐश्वर्या को पूछताछ के लिए महिला थाना ले गई।
यह भी पढ़ें: जयपुर सीरियल ब्लास्ट: 4 आरोपी दोषी करार, एक बरी, 80 लोगों की गई थी जान