बड़ा एक्शन: कोर्ट ने महिला सांसद को सुनाई छह महीने की सजा
TRS की सासंद मलोत कविता को नामपल्ली में एक विशेष सत्र अदालत ने दोषी ठहराया है...
तेलंगाना राष्ट्रीय समीति (TRS) की सासंद मलोत कविता को नामपल्ली में एक विशेष सत्र अदालत ने दोषी ठहराया है। पहली बार वोटरों को रूपये देने के आरोपों को लेकर सांसद को कोर्ट ने 6 महीने जेल की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कविता तेलंगाना के महबूबाबाद से सांसद हैं। उनकी एक सहयोगी को भी इस केस में कोर्ट ने दोषी माना है और उन्हें भी सजा सुनाई गई है।
मलोत कविता को रिश्वत देने का दोषी माना गया
मलोत कविता को 2019 के आम चुनावों के दौरान वोट के लिए रिश्वत देने का दोषी माना गया है। उन्हें छह महीने के कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। हालांकि आरोपियों को हाई कोर्ट में अपील दायर करने के लिए जमानत दे दी गई है। कहा जा रहा है कि इस मामले में कविता जल्द ही तेलंगाना हाई कोर्ट में अपील करेंगी। कहा जा रहा है कि इस मामले में कविता जल्द ही तेलंगाना हाई कोर्ट में अपील करेंगी।
सांसद के सहयोगी शौकत अली को रुपये बांटते हुए पकड़ा गया
2019 के दौरान राजस्व अधिकारियों ने सांसद के सहयोगी शौकत अली को रुपये बांटते हुए पकड़ लिया। कविता के पक्ष में वोट मांग रहे ये लोग बर्गमपहाड़ थाना क्षेत्र में वोटरों को 500 रुपये दे रहे थे। शौकत अली को पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ा और रिश्वत के मामले में पहले आरोपी के रूप में नामित किया, जबकि कविता को दूसरा आरोपी बनाया गया था।
तेलंगाना की अदालत ने जेल की सजा सुनाई
इससे पहले भाजपा विधायक राजा सिंह और TRS विधायक दानम नागेंद्र को भी मारपीट मामले में तेलंगाना की अदालत ने जेल की सजा सुनाई गई थी।
कोर्ट में सबूत मिला
पुलिस ने सुनवाई के दौरान फ्लाइंग स्काव्ड के अधिकारियों और उनकी रिपोर्ट को सबूत के तौर पर पेश किया। पूछताछ करने पर, अली ने भी अपराध कबूल किया और दावा किया कि उसने कविता के कहने पर पैसे बांटे।