Telangana: टी राजा सिंह को हाई कोर्ट से राहत, शर्तों के साथ रिहाई का आदेश
Telangana: हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद में टी राजा सिंह को रैली या फिर प्रेसवार्ता नहीं करने की शर्तों के साथ में रिहा करने का आदेश दिया है।
Telangana: पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी करने के मामले में जेल में बंद विधायक टी राजा सिंह को रिहा करने का आदेश जारी कर दिया गया है। तेलंगाना हाइकोर्ट ने राजा सिंह को शर्तों के साथ रिहा करने का आदेश जारी दिया है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद में टी राजा सिंह को रैली या फिर प्रेसवार्ता नहीं करने की शर्तों के साथ में रिहा करने का आदेश दिया है। टी राजा सिंह की गिरफ्तारी प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत की गयी थी।
हाईकोर्ट से आदेश के बाद में विधायक टी. राजा सिंह ने ट्वीट करते हुये लिखा कि धर्म की विजय हुई। एक बार पुन: आपकी सेवा में उपस्थित हो गया हूं। जय श्री राम।
बता दें कि टी. राजा सिंह ने यूट्यूब पर एक वीडियो अपलोड किया था, जिसमे उन्होने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। जिसके बाद में हैदराबाद समेत पूरे देश में उनका विरोध किया गया था। भारी विरोध के बाद में पुलिस ने उन्हे प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया था। हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी मिलने के बाद में वह जमानत पर जेल से बाहर आ जायेंगे।
कौन हैं टी. राजा सिंह
टी राजा सिंह का जन्म 15 अप्रैल 1977 को हैदराबाद में हुआ था। टी राजा ने तेलगु देशम पार्टी से अपनी राजनीति से शुरुआत की थी। 2009 से 2014 तक वह ग्रेटर हैदराबाद के म्युनिसिपल कार्पोरेशन में कार्पोरेटर थे। राजा सिंह ने 2014 के लोकसभा चुनाव में टीडीपी छोड़कर भाजपा में शामिल हो गये थे। 2015 में टी राजा सिंह एक पुलिस कांस्टेबल के साथ में बदसलूकी करके चर्चा में आ गये थे। 2018 में गोशमहल सीट से विधानसभा चुनाव जीते थे। फिल्हाल टी. राजा सिंह पैगम्बर मोहम्मद पर टिप्पणी करने के बाद में भाजपा से निलंबित कर दिये गये थे।