Sonbhadra News: तीन साल पहले पत्नी की हत्या का किया था प्रयास, कोर्ट ने सुनाई 10 साल कैद की सजा

Sonbhadra News: 11 जून 2019 को उसके जीजा उसकी बहन कलावती को जान से मारने की नियत से, कुल्हाड़ी से वारकर उसकी गर्दन उड़ानी चाही, लेकिन उसी समय उसकी बहन पीछे मुड़ गई, जिससे गर्दन की बजाय कुल्हाड़ी बहन के सीने पर जाकर लगी। इससे उसे गंभीर चोट आई।

Update:2023-04-07 03:01 IST
court sentenced 3 years Imprisonment In Sant Kabir Nagar dispute (Photo-Social Media)

Sonbhadra News: कुल्हाड़ी से वार कर पत्नी की हत्या का प्रयास करने वाले पति को 10 वर्ष के कैद की सजा सुनाई गई है। उस पर 10 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। मामला जून 2019 का है। घटना करमा थाना क्षेत्र के मंगरदहा गांव से जुड़ी हुई है। प्रकरण में वृहस्पतिवार को अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय राहुल मिश्रा की अदालत ने सुनवाई की। इस दौरान अभियान और बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की तरफ से पेश की गई दलीलें, पत्रावली में उपलक्ष्य साक्ष्यों को दृष्टिगत रखते हुए दोषसिद्ध पाकर दोषी रामलाल उर्फ पप्पू को 10 वर्ष की कैद और 10 हजार रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने की दशा में एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतने का भी निर्णय पारित किया गया।

अभियोजन कथानक के मुताबिक घोरावल थाना क्षेत्र के खुटहा गांव निवासी रिंकू पुत्र रामचंद्र ने जून 2019 में करमा थाने में पहुंचकर तहरीर दी। इसके जरिए अवगत कराया कि उसकी बहन कलावती की शादी करमा थाना क्षेत्र के मगरदहां गांव निवासी रामलाल उर्फ पप्पू पुत्र जग्गी के साथ हुई थी। उसके जीजा रामलाल उसकी बहन को बेरहमी से मारते-पीटते थे। इसकी वजह से उसकी बहन मायके में आकर रहने लगी। उसके बच्चे भी वहीं पर पढ़ते हैं। 10 जून 2019 को उसके जीजा के भाई के लड़की की शादी थी। जिसमें उसकी बहन कलावती को भी बुलाया गया था। 11 जून 2019 को उसके जीजा उसकी बहन कलावती को जान से मारने की नियत से, कुल्हाड़ी से वारकर उसकी गर्दन उड़ानी चाही, लेकिन उसी समय उसकी बहन पीछे मुड़ गई, जिससे गर्दन की बजाय कुल्हाड़ी बहन के सीने पर जाकर लगी। इससे उसे गंभीर चोट आई।

अदालत से मिली सजा

मिली तहरीर के आधार पर पुलिस ने प्रकरण में एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना की। पर्याप्त सबूत मिलने का दावा करते हुए, रामलाल उर्फ पप्पू के विरुद्ध न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की गई। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुना। गवाहों के बयान और पत्रावली का अवलोकन किया। इसके आधार पर दोषसिद्ध पाकर दोषी रामलाल उर्फ पप्पू को 10 वर्ष की कैद एवं 10 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष की तरफ से ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी विजय प्रकाश यादव ने बहस की।

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