Sonbhadra News: खेत में काम कर रहे व्यक्ति को मारी थी गोली, मिली 10 वर्ष की कैद
Sonbhadra News Today: मांची थाना क्षेत्र के पत्थरकुआ गांव में पांच वर्ष पूर्व खेत की मेड़बंदी कर रहे महेश खरवार को गोली मारने के दोषी जीतन खरवार को 10 वर्ष कैद की सजा सुनाई गई है।
Sonbhadra: मांची थाना क्षेत्र (Manchi Police Station Area) के पत्थरकुआ गांव में पांच वर्ष पूर्व खेत की मेड़बंदी कर रहे महेश खरवार को गोली मारने के दोषी जीतन खरवार को 10 वर्ष कैद की सजा सुनाई गई है। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम खलीकुज्ज्मा (Additional Sessions Judge I Khalikuzzma) की अदालत ने हत्या के प्रयास वाले इस मामले की वृहस्पतिवार को सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर दोषी जीतन खरवार को 10 वर्ष कैद और 14 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई।
अगस्त 2017 का है मामला
अभियोजन कथानक के मुताबिक मांची थाना क्षेत्र के पत्थरकुंआ गांव निवासी रमेश खरवार पुत्र रामचेला अपने भाई महेश खरवार के साथ सात अगस्त 2017 को सुबह नौ बजे के करीब खेत में मेड़बंदी का कार्य कर रहा था। उसी दौरान गांव का जीतन खरवार पुत्र स्व. रामदुलारे खरवार हाथ में बंदूक लेकर आ गया और महेश पर फायर झोंक दिया। गोली दाहिने हाथ और पीठ पर लगते हुए निकल गई। मामले की जानकारी पाकर पहुंची पुलिस जहां घायल को उपचार के लिए अस्पताल ले गई। वहीं उसके भाई रमेश की तहरीर पर जीतन खरवार के खिलाफ हत्या का प्रयास समेत अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज किया गया। पुलिस ने मामले की विवेचना किया की। पर्याप्त सबूत मिलने का दावा करते हुए विवेचक ने न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी। अदालत में मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों को विधि व्यवस्था की कसौटी पर परखा गया। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्क सुने गए। गवाहों के बयान और पत्रावली का अवलोकन किया गया। इसके आधार दोषसिद्ध पाकर दोषी जीतन खरवार को 10 वर्ष की कैद और 14 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
आर्म्स एक्ट के मामले में भी सुनाई गई सजा
बंदूक के इस्तेमाल के लिए जीतन के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया गया था और चार्जशीट अदालत में प्रस्तुत की गई थी। इस मामले में भी अदालत ने जीतन खरवार को दोषी माना और उसे तीन वर्ष की कैद व तीन हजार रुपये अर्थदंड की दर्ज सुनाई। अभियोजन पक्ष की तरफ से मामले की पैरवी अपर जिला शासकीय अधिवक्ता कुंवर वीर प्रताप सिंह द्वारा की गई।