Banda News: मस्जिद के बाहर उत्पात मचाने वाले बजरंग दल के 50 कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज

Banda News: यूपी के बांदा में 4 दिन पहले हुए मस्जिद विवाद में पुलिस ने मस्जिद पक्ष की तहरीर पर उत्पात मचाने के आरोपी बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।

Report :  Anwar Raza
Update:2023-02-20 12:57 IST

इस मस्जिद निर्माण की वैधानिकता पर विवाद (फोटो: न्यूज नेटवर्क)

Banda News: यूपी के बांदा में 4 दिन पहले हुए मस्जिद विवाद में पुलिस ने मस्जिद पक्ष की तहरीर पर उत्पात मचाने के आरोपी बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। इसके साथ ही विश्व हिंदू परिषद की आपत्तियों को देखते हुए बांदा डीएम ने मस्जिद में हो रहे जीर्णोद्धार में विधिक जांच के लिए कमेटी भी गठित कर दी है जो जांच कर बताएगी कि मस्जिद का जीर्णोद्धार विधिक रुप से हो रहा था या अवैध। वहीं इस मामले में विश्व हिंदू परिषद ने मस्जिद निर्माण की वैधानिकता पर एक बार फिर सवाल उठाए है।

बजरंग दल कार्यकर्ताओं पर तोड़फोड़ का आरोप

बांदा नगर कोतवाली क्षेत्र के बलखंडी नाका में अनाथालय के ठीक बगल से एक मस्जिद का जीर्णोद्धार हो रहा था, जिसमें मस्जिद की दूसरे तल की छत पड़ रही थी उसी दौरान वहां पर तकरीबन 50 लोगों ने पहुंचकर सड़क को जाम किया था और उत्तेजक नारेबाजी करते हुए मस्जिद के बाहर रखी निर्माण सामग्री को फेंका था। जिस पर मस्जिद पक्ष की तहरीर पर बांदा पुलिस ने नगर कोतवाली क्षेत्र में 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।

इस मामले में पुलिस अधीक्षक अभिनंदन का कहना है कि जीर्णोद्धार के समय मस्जिद पहुंचकर उत्पात करने वाले लोगों के खिलाफ मस्जिद के मुतवल्ली की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है और घटनास्थल के वायरल वीडियो के आधार पर उनकी शिनाख्त की जा रही है। पुलिस अधीक्षक के मुताबिक डीएम बांदा ने मस्जिद निर्माण की वैधानिकता की जांच करने के लिए अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय जांच कमेटी भी गठित की है जो निर्माण कार्य की वैधानिकता की जांच करेगी।

मस्जिद कमेटी को न्याय की उम्मीद

मस्जिद पुनर्निर्माण रुकवाने और बाधा डालने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने पर मस्जिद कमेटी का कहना है कि पुलिस प्रशासन और शासन से उन्हें न्याय की उम्मीद थी और आगे भी हर तरह की जांच में वह सहयोग करते रहेंगे। मस्जिद की वैधानिकता के संबंध में मस्जिद कमेटी का कहना है कि मस्जिद सन 1960 में उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड में दर्ज है और जर्जर मस्जिद की जीर्णोद्धार के लिए उन्होंने जिला प्रशासन से अनुमति ली थी।

नगर पालिका परिषद तहसील बांदा विकास प्राधिकरण और पुलिस की सामूहिक जांच आख्या के बाद ही एसडीएम सदर ने मस्जिद के जीर्णोद्धार करने की अनुमति दी थी। लेकिन 15 फरवरी को जब मस्जिद के दूसरे तल की स्लैब डाली जा रही थी, उसी समय 40-50 लोगों की तादाद में भीड़ आ गई और उन्होंने आपत्तिजनक नारेबाजी करते हुए जबरन काम रुकवा दिया और बिल्डिंग मेटेरियल को फेंक दिया।

मस्जिद निर्माण की हो जांच: विहिप

आरोपी पक्ष विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष चंद्रमोहन बेदी ने मस्जिद के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े किए हैं, मस्जिद कितनी पुरानी है किसकी जमीन पर है इस पर उनका कहना था कि उन्हें पूरी जानकारी नहीं है और बिना जानकारी के वह कुछ नहीं कह सकते लेकिन साथ ही उनका यह भी कहना है कि जीर्णोद्धार की अनुमति दी गई थी लेकिन वहां मस्जिद की दूसरी मंजिल की छत डाली जा रही थी, जिस पर जिला प्रशासन के लोगों के ना पहुंचने पर वह अपनी टीम के साथ पहुंचे और वहां पर काम को रुकवाया है।

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