Barabanki News: मुख्तार की बढ़ीं मुश्किलें, बाराबंकी में एंबुलेंस और गैंगस्टर एक्ट में आरोप तय, अब होगा ट्रायल

Barabanki News: अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विपिन कुमार यादव ने मुख्तार अंसारी, डॉ. अलका राय सहित 13 आरोपियों के विरुद्ध एंबुलेंस प्रकरण में धोखाधड़ी, कूट रचना व क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट की धारा सात के तहत आरोप तय किए हैं। जबकि एमपी-एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट की धारा 3 (1) के तहत आरोप निर्धारित किए हैं।

Update: 2023-06-23 07:12 GMT
Mukhtar Ansari (photo: social media )

Barabanki News: यूपी की बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की लगातार मुश्किलें बढ़ रही हैं। बाराबंकी में दर्ज एंबुलेंस और गैंगस्टर ऐक्ट में बाराबंकी की एमपी-एमएलए और एसीजेएम कोर्ट ने आरोप निर्धारित कर दिए गए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मुख्तार और कोर्ट में मौजूद उसके 12 गुर्गों की अदालत में पेशी हुई। पेशी के दौरान आरोप तय होने पर मुख्तार अंसारी और उसके 12 गुर्गों के चेहरे की हवाइयां उड़ गई। आरोप निर्धारित होने के बाद कोर्ट में गैंगेस्टर ऐक्ट के मामले में 29 जून व 4 जुलाई को एंबुलेंस मामले में ट्रायल की अगली सुनवाई होगी। अब साक्ष्य और गवाही का क्रम शुरू होगा।

बता दें कि बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी व 12 अन्य अभियुक्तों पर जिले की दो अलग-अलग अदालतों ने आरोप निर्धारित कर दिए गए हैं। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विपिन कुमार यादव ने मुख्तार अंसारी, डॉ. अलका राय सहित 13 आरोपियों के विरुद्ध एंबुलेंस प्रकरण में धोखाधड़ी, कूट रचना व क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट की धारा सात के तहत आरोप तय किए हैं। जबकि एमपी-एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट की धारा 3 (1) के तहत आरोप निर्धारित किए हैं। दोनों मामलों में 29 जून व 4 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। अब साक्ष्य और गवाही का क्रम शुरू होगा।

जेल से कोर्ट पर पेशी पर जाने के लिए एंबुलेंस का किया था प्रयोग

बता दें कि पंजाब की रोपड़ जेल में बंद रहने के दौरान मुख्तार अंसारी जेल से कोर्ट पर पेशी पर जाने के लिए एंबुलेंस का प्रयोग करता था। वह एंबुलेंस बाराबंकी के एआरटीओ कार्यालय में फर्जी कागजों पर मऊ जनपद की डॉ. अलका राय के नाम से पंजीकृत कराई गई थी। प्रकरण संज्ञान में आने के बाद बाराबंकी के तत्कालीन एआरटीओ ने डॉ. अलका राय के खिलाफ केस दर्ज कराया था। विवेचना के दौरान पुलिस ने मुख्तार अंसारी समेत दर्जन भर आरोपियों को अभियुक्त बनाया था। इन दोनों मामलों में गुरुवार को सुनवाई हुई।

मुख्तार अंसारी के वकील रणधीर सुमन ने बताया कि एसीजेएम विपिन यादव की कोर्ट में सुनवाई के दौरान मुकदमे में मुख्तार अंसारी वीडियो कांन्फ्रेंसिंग और 12 अन्य आरोपी कोर्ट में मौजूद रहे। एंबुलेंस मामले में कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 4 जुलाई दी है। गैंगस्टर ऐक्ट मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश एमपी-एमएलए कोर्ट में 12 आरोपी पेश हुए। इसके साथ बांदा जेल से मुख्तार अंसारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कोर्ट में पेश हुआ। गैंगस्टर मामले में आरोपों पर चार्ज फ्रेम हुआ, जिस पर अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 29 जून मुकर्रर की है। सुनवाई के दौरान मुख्तार अंसारी समेत अन्य आरोपियों के वकील ने कोर्ट से आरोपों को बेबुनियाद और फर्जी बताया।

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