Court News: JE और लाइन मैन पर दिलशाद ने किया चाकू से हमला, मिली 7 साल की सजा
Bulandshahr News: वर्ष 2016 में बिजली बिल बकाया वसूलने गए जेई और संविदा कर्मी पर चाकू से प्रार्थना तक हमला करने के दोषी दिलशाद को एडीजे-15 बुलन्दशहर हेमंत कुमार ने दोषी करार दे 7 साल के कारावास और ₹8000 अर्थ दंड की सजा मुकर्रर की है।
Bulandshahr News: बुलंदशहर के जहांगीराबाद में वर्ष 2016 में बिजली बिल बकाया वसूलने गए जेई और संविदा कर्मी पर चाकू से प्रार्थना तक हमला करने के दोषी दिलशाद को एडीजे-15 बुलन्दशहर हेमंत कुमार ने दोषी करार दे 7 साल के कारावास और ₹8000 अर्थ दंड की सजा मुकर्रर की है।
जानिए क्या था पूरा मामला
एडीजे-15 बुलन्दशहर कोर्ट के एडीजीसी प्रवेंद्र सिंह लोधी ने बताया कि 30 जनवरी 2016 को थाना जहांगीराबाद पर दर्ज करायी रिपोर्ट में कहा गया था कि विधुत विभाग के जई कृष्णपाल सिंह संविदा कर्मचारी शिव कुमार के साथ बकायेदारों से बिल जमा कराने के लिए कहने गए थे, कि दिलशाद पुत्र कासिम निवासी चचरई रोड़ थाना जहांगीराबाद जनपद बुलन्दशहर द्वारा जेई से बकायेदारों की सूची छीनकर फाड़ दी व टीम के साथ गाली-गलौच करते हुए चाकू से हमला करने की दुस्साहसिक घटना कारित की। जिसमे जेई ई संविदाकर्मी घायल हुए थे। जिसके सम्बन्ध में 30 जनवरी 2016 को थाना जहांगीराबाद पर मुअसं- 22/2016 धारा- 323, 307, 332, 353, 504, 506 आईपीसी दर्ज हुआ था।
मामले में पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। मामले में अभियुक्त के विरुद्ध 6 गवाह परिक्षित हुए। एडीजे 15 बुलंदशहर ने सोमवार को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों, गवाहों के बयानों और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अभियुक्त दिलशाद (उपरोक्त)को 07 वर्ष का कारावास व 08 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।