Bulandshahr News: प्रमोद हत्याकांड में हत्यारे ममेरे भाई को उम्र कैद, 20000 रुपए जुर्माने की सजा मुकर्रर
Bulandshahr News: गवाहों के बयानों और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद श्याम सुंदर (उपरोक्त) को उम्र कैद और ₹20000 के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
Bulandshahr News: अपर सत्र न्यायाधीश अनूपशहर विनीत चौधरी ने डिबाई के प्रमोद हत्याकांड में मृतक के ममेरे भाई श्याम सुंदर को दोषी करार दे उम्र कैद और ₹20000 अर्थ दंड की सजा मुकर्रर की है। जब कि मृतक की पत्नी पुष्पा को बरी कर दिया है। बताया गया कि अवैध संबंधों के विरोध में हत्या की बात परिलक्षित हुई थी।
अवैध संबंधों के विरोध में हुई थी हत्या!
जनपद बुलंदशहर की अनूपशहर में स्थित अपर सत्र न्यायालय के एडीजीसी नितिन त्यागी ने बताया कि 6 फरवरी 2019 को प्रमोद निवासी मोहम्मदपुर कलां थाना डिबाई की उस समय हत्या कर दी गई थी जब वह घर से काम पर गया था। शाम को जब घर नहीं लौटा तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। इसके बाद प्रमोद का शव राजेंद्र के बाग में मिला। मोटरसाइकिल भी कुछ दूरी पर बरामद हुई। प्रमोद के गले में फंदा डालकर और सर पर चोट पहुंचाकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। मामले को लेकर मृतक की पत्नी पुष्पा और उसके ममेरे भाई श्याम सुंदर पुत्र राजपाल निवासी परौरा थाना बरला जिला अलीगढ़ पर अवैध संबंधों के विरोध में हत्या की आशंका जताई गई थी। प्रमोद भी डिबाई की गल्ला मंडी में मुनीमाई का काम करता था, जब कि प्रमोद पल्लेदारी करता था।
श्याम सुंदर का प्रमोद के घर आना जाना लगा रहता था। डिबाई कोतवाली पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की । पुलिस ने प्रकरण में न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र दाखिल किया। आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा । इसके बाद इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन"के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल द्वारा न्यायालय में सशक्त और प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरुप अपर सत्र न्यायाधीश अनूपशहर विनीत चौधरी ने न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों, गवाहों के बयानों और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद श्याम सुंदर (उपरोक्त) को उम्र कैद और ₹20000 के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में मृतक की पत्नी पुष्पा को दोष मुक्त कर बारी कर दिया है।