Bulandshahr News: यूपी का पहला मामला... "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत रेपिस्ट मुकीम को हुई सजा मुकर्रर
Bulandshahr News:एसएसपी श्लोक कुमार ने बताया कि "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत चिन्हित वाद में 14 साल की किशोरी के रेपिस्ट मुकीम को पोक्सो 2 कोर्ट के न्यायधीश ने 07 वर्ष के कारावास व 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
Bulandshahr News: यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी द्वारा घृणित वादों के अभियुक्तों को सजा दिलाने के लिए प्रदेश में "ऑपरेशन कन्विक्शन" शुरू किया गया, बुलंदशहर के एसएसपी श्लोक कुमार ने बताया कि "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत चिन्हित वाद में 14 साल की किशोरी के रेपिस्ट मुकीम को पोक्सो 2 कोर्ट के न्यायधीश ने 07 वर्ष के कारावास व 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
30 साल के मुकीम ने 14 साल की किशोरी को बनाया था हवस का शिकार
बुलंदशहर जनपद के अहमदगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी अपने घर पर अकेली थी, माता-पिता खेत पर काम करने गए थे, आरोप था कि गांव का ही 30 साल का मुकीम पुत्र भूरा खां घर की दीवार कूदकर घर में घुस गया और घर पर मौजूद 14 साल की छात्रा के साथ दुराचार कर उसके कपड़े फाड़ दिए और फरार हो गया था। बुलंदशहर के एसएसपी श्लोक कुमार ने बताया कि मामले लेकर पीड़िता के पिता ने
21.9.2016 को अहमदगढ़ थाने में
मुकीम पुत्र भूरा खां निवासी ग्राम उटरावली के खिलाफ 376 भादवि व 4 पोक्सो एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामले को लेकर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया था, जहां से आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया ,16.10.2016 को पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।
ऑपरेशन कनविक्शन के छठे दिन हुई सजा
बुलंदशहर के एसएसपी श्लोक कुमार ने बताया कि मासूम बच्ची से घृणित अपराध के अभियोग को सरकार के निर्देश पर यूपी के पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अन्तर्गत चिन्हित किया गया और लगातार मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराया। बता दे कि यूपी के डीजीपी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के निर्देश पर 6 दिन पहले ही ऑपरेशन कनेक्शन यूपी में शुरू किया और छठे दिन ही बुलंदशहर में एक दरिंदे को सजा मुकर्रर की गई।
रेपिस्ट को ये हुई सजा
न्यायालय पोक्सो-02 बुलन्दशहर कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक सुनील शर्मा और धर्मेंद्र राघव ने बताया कि 30 साल अभियुक्त मुकीम ने 14 साल की गैर संप्रदाय की किशोरी के साथ दरिंदगी की थी। कोर्ट के न्यायाधीश तरुण कुमार सिंह ने मंगलवार को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों गवाहों के बयानों और दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद मुकीम पुत्र भूरा खां निवासी ग्राम उटरावली को दोषी करार दे 07 वर्ष का कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।