Bulandshahr News: चचेरी बहन के रेपिस्ट को 10 साल का सश्रम कारावास, दस हजार का अर्थदंड
Bulandshahr News: अपर सत्र न्यायालय कक्ष संख्या 15 के न्यायाधीश हेमंत कुमार ने चचेरी बहन को अगवा कर दुष्कर्म करने के दोषी मुकेश को 10 साल सश्रम कारावास और ₹10000 अर्थदंड की सजा सुनाई है।
Bulandshahr News: जिले में अपर सत्र न्यायालय कक्ष संख्या 15 के न्यायाधीश हेमंत कुमार ने चचेरी बहन को अगवा कर दुष्कर्म करने के दोषी मुकेश को 10 साल सश्रम कारावास और ₹10000 अर्थदंड की सजा सुनाई है।
ऑपरेशन कनविक्शन के तहत वाद प्रक्रिया हुई तीव्र, हुई शीघ्र सजा मुकर्रर
अपर सत्र न्यायालय कक्ष 15 की एडीसी प्रवेंद्र सिंह लोधी ने बताया कोतवाली नगर बुलंदशहर में 10 नवंबर 2020 को दर्ज हुई रिपोर्ट में कहा गया था कि मुकेश पुत्र देवेंद्र सिंह निवासी सजापुर धमेड़ा कीरत, अपने दो भाइयों के साथ मिलकर एमएससी की छात्रा को पहले फुसलाकर अगवा कर ले गया। पुलिस ने धारा 366, 376 आईपीसी के तहत मामले दर्ज किया और छात्रा को तलाश शुरू कर दी थी, जिसके बाद पुलिस ने छात्रा को बरामद किया और मैडिकल परीक्षण कराया था।
एडीजीसी ने बताया कि मामले को लेकर विवेचक ने मुकेश पुत्र देवेंद्र सिंह के खिलाफ न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र दाखिल किया इसके बाद अपर सत्र न्यायालय का संख्या 15 के न्यायाधीश हेमंत कुमार ने आज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्षयों, गवाहों के बयानों और दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलों को सुनने के बाद मुकेश को छात्रा के अपहरण और रेप का दोषी करार दे 10 साल सश्रम कारावास और ₹10000 जुर्माने की सजा मुकर्रर की है। बुलंदशहर के एसएसपी श्लोक कुमार ने बताया कि छात्रा के अपहरण और रेप के मामले को ऑपरेशन कनविक्शन के तहत चिन्हित किया गया और वाद की प्रक्रिया में तेजी लाई गई, जिसके बाद अभियुक्त को दोषी साबित करा सजा सुनाई जा सकी।