News For Dog Lovers: कुत्ते पालने वालों के लिए जरूरी खबर! इन 23 नस्लों पर लगा प्रतिबंध

पशुपालन और डेयरी विभाग ने कहा कि इन नस्लों के कुत्तों को, जिन्हें पहले से ही पालतू जानवर के रूप में रखा गया है, आगे प्रजनन रोकने के लिए उनकी नसबंदी की जाएगी।

Report :  Jugul Kishor
Update: 2024-03-27 02:19 GMT

सांकेतिक तस्वीर (सोशल मीडिया)

News For Dog Lovers: अगर आप कुत्ता पालने के शौकीन हैं तो यह खबर आपके के लिए है। दरअसल, केंद्र के आदेश पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कुत्तों की 23 नस्लों के आयात, प्रजनन और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रतिबंध लगायी गई नस्लों में पिटबुल, रॉटवीलर, डोगो अर्जेंटिनो, अमेरिकन बुलडॉग, टोसा इनु और फिला ब्रासीलीरो शामिल हैं।

बीते दिनों पूरे देश में पालतू कुत्तों के द्वारा लोगों पर हुए हमलों से जुड़े कई ऐसे मामले सामने देखने को मिले हैं, जिनमें कई लोगों की मौत हो गई। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने खूंखार नस्लों के कुत्तों के पालने, प्रजनन और इनकी बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का सुझाव दिया है। पशुपालन और डेयरी विभाग ने राज्यों के लिखे पत्र में स्थानीय निकायों से ऐसे कुत्तों की ब्रिक्री और प्रजनन के लिए कोई लाइसेंस या परमिट जारी नहीं करने का अनुरोध किया है।

कुत्तों की इन नस्लों पर लगा प्रतिबंध

जिन नस्लों पर प्रतिबंध लगाया गया है उनमें पिटबुल (Pitbull), टेरियर (Terrier), टोसा इनु (Tosa Inu), अमेरिकन स्टैफोर्डशायर टेरियर (American Staffordshire Terrier), फिला ब्रासीलीरो (Fila Brasileiro), डोगो अर्जेंटीनो (Dogo Argentino), अमेरिकन बुलडॉग (American Bulldog), बोसबोएल (Bosboel), कांगल (Kangal), मध्य एशियाई शेफर्ड डॉग (Central Asian Shepherd Dog), कोकेशियान शेफर्ड डॉग (Caucasian Shepherd Dog), दक्षिण रूसी शेफर्ड डॉग (South Russian Shepherd Dog), टॉर्नजैक (Tornjack), सरप्लैनिनैक (Sarplaninac), जापानी टोसा (Japanese Tosa), अकिता (Akita), मास्टिफ्स (Mastiffs), रॉटवीलर (Rottweiler), टेरियर्स (Terriers), रोडेशियन रिजबैक (Rhodesian Ridgeback), कैनारियो (Canario), अकबाश (Akbash), मॉस्को गार्ड (Moscow Guard), केन कोरसो (Cane Corso) और बैंडोग (Bandog) शामिल है।   

पशुपालन और डेयरी विभाग ने कहा कि इन नस्लों के कुत्तों को, जिन्हें पहले से ही पालतू जानवर के रूप में रखा गया है, आगे प्रजनन रोकने के लिए उनकी नसबंदी की जाएगी। केंद्र सरकार सरकार ने राज्यों से स्थानीय निकायों और राज्य पशु कल्याण बोर्डों द्वारा पशु क्रूरता निवारण (कुत्ते प्रजनन और विपणन) नियम 2017 और पशु क्रूरता निवारण (पालतू जानवर की दुकान) नियम 2018 को सुनिश्चित करने के लिए भी कहा है। 

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