कांग्रेस अध्यक्ष को फिर नहीं मिली जमानत, अब इस दिन होगी सुनवाई

उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की जमानत याचिका पर शनिवार को सुनवाई हुई। अजय कुमार लल्लू की प्रवासी मज़दूरों के लिए बसों को भेजने के मामले में ज़मानत की याचिका पर अपर ज़िला सत्र न्यायाधीश पवन कुमार राय ने सुनवाई की।

Update: 2020-05-30 15:16 GMT

लखनऊ: उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की जमानत याचिका पर शनिवार को सुनवाई हुई। अजय कुमार लल्लू की प्रवासी मज़दूरों के लिए बसों को भेजने के मामले में ज़मानत की याचिका पर अपर ज़िला सत्र न्यायाधीश पवन कुमार राय ने सुनवाई की।

कोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई एक जून तक के लिए टाल दी। इससे पहले भी लल्लू की जमानत याचिका पर सुनवाई 30 मई तक के लिए कोर्ट ने टाल दी थी।

यह भी पढ़ें...नेता प्रतिपक्ष ने लाॅकडाउन का किया विरोध, CM योगी से की ये बड़ी मांग

अभियोजन अधिकारी मनोज त्रिपाठी व मुनीश बाबू यादव ने लॉकडाउन के कारण न्यायालय में विवेचक द्वारा केस डायरी न भेजे जाने की वजह से अदालत से एक सप्ताह का समय मांगा जिसका विरोध करते हुए बचाव पक्ष के अधिवक्ता संजीव पांडेय ने विरोध किया। संजीव पांडेय ने कहा कि राजनीतिक विद्वेष की वजह से सरकार अजय कुमार लल्लू को जेल में रखना चाहती है जबकि उनके ऊपर लगाये गये आरोप साबित नहीं होते हैं।

यह भी पढ़ें...स्वास्थ्य मंत्री ने जिला चिकित्सालय का किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए ये निर्देश

कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू बस विवाद में जेल में बंद हैं। उनको 20 मई को आगरा में अवैध रूप से धरना-प्रदर्शन करने के आरेाप में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उन्हें उसी दिन जमानत मिल गई। इसके बाद लखनऊ पुलिस ने उन्हें दूसरे मामले में गिरफ्तार कर लिया, उनपर बसों के कागजों में फर्जीवाड़ा करने का आरोप है।

Tags:    

Similar News