हाथरस में 12460 सहायक अध्यापकों की काउंसलिंग का रिकॉर्ड तलब

दूसरे जिले से बी टी सी करने वालो को काउंसिलिंग के पहले चरण से बाहर रखने का आशय नही है।कोर्ट ने 23 व् 24 अप्रैल2018 को हुई प्रथम चरण के चयनित अभ्यर्थियों की पत्रावली पेश करने का निर्देश दिया है।याचिका की सुनवाई 29 अप्रैल को होगी।

Update: 2019-04-20 15:53 GMT

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाथरस में 12460 प्राइमरी स्कूल के सहायक अध्यापकों की काउंसिलिंग का रिकार्ड माँगा है। कोर्ट ने कहा है कि26फरवरी 16 की अधिसूचना से जिले से प्रशिक्षित बी टी सी को वरीयता देने को कहा गया है।

दूसरे जिले से बी टी सी करने वालो को काउंसिलिंग के पहले चरण से बाहर रखने का आशय नही है। कोर्ट ने 23 व् 24 अप्रैल2018 को हुई प्रथम चरण के चयनित अभ्यर्थियों की पत्रावली पेश करने का निर्देश दिया है।याचिका की सुनवाई 29 अप्रैल को होगी।

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यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल ने प्रवीण कुमार सिंह की याचिका पर दिया है।याची के पास हाथरस से बी टी सी प्रमाणपत्र नही है उसने दूसरे जिले से प्रमाणपत्र लिया है।अधिसूचना के उपखण्ड 6 ख के आधार पर याची को प्रथम काउंसिलिंग में नही बुलाया गया।जिसे चुनौती दी गयी है।याची का कहना है कि दूसरे जिले से बी टी सी के कारण किसी को काउंसिलिंग में बुलाने से इंकार नही किया जा सकता।

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