कोर्ट ने दिए आदेश, फखरुद्दीन अली अहमद कमेटी के पुनर्गठन पर सरकार ले निर्णय

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने दिवंगत राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी के पुनर्गठन पर निर्णय लेने का आदेश राज्य सरकार को दिया है।

Update: 2017-11-04 20:19 GMT

लखनऊ : इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने दिवंगत राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी के पुनर्गठन पर निर्णय लेने का आदेश राज्य सरकार को दिया है। कोर्ट ने इस संबंध में लंबित प्रार्थना पत्र पर छह सप्ताह में कानून के तहत आदेश देने को कहा है।

यह आदेश जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अब्दुल मोईन की बेंच ने वकील फारुख अहमद की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर पारित किया। याची की ओर से दलील दी गई कि उर्दू भाषा के विकास के लिए इस कमेटी का गठन किया गया था।

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कमेटी मुख्य रूप से उर्दू भाषा के गोल्ड मेडलिस्ट छात्रों को सम्मानित करने, उर्दू के पुराने शायरों द्वारा हाथों से लिखी किताबें प्रकाशित करने, शायरों को आर्थिक मदद देने आदि का कार्य करती है। कमेटी का कार्यक्षेत्र संपूर्ण भारत है।

याची की ओर से कहा गया कि वर्ष 2013 में भी हाईकोर्ट ने कमेटी के गठन का आदेश दिया था जिसके अनुपालन में कमेटी का पुनर्गठन हो गया था। लेकिन, अब फिर कमेटी को भंग कर दिया गया है। इस पर कोर्ट ने उपरोक्त आदेश दिए।

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