लोन देने के नाम पर ऑनलाइन ठगी करने के तीन आरोपियों की जमानत खारिज

गुरुवार को तीनों आरोपियों की जमानत याचिका सत्र न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत हुए। बचाव पक्ष ने अपने को निर्दोष बताते हुए झूठा फंसाने की बात कही।

Update: 2020-06-04 11:25 GMT

औरैया: सत्र न्यायाधीश डॉ दीपक स्वरूप सक्सेना ने ऑनलाइन के माध्यम से लोन देने का झांसा देकर फर्जी कागजात तैयार करके लोगों से ठगी करने के तीन आरोपी सचिन कुमार, सुमित उर्फ राहुल तथा शिवम की जमानत याचिका खारिज कर दी। थाना एरवा कटरा से गिरफ्तार तीनों आरोपी 24 मई 2020 से जिला कारागार में निरुद्ध हैं।

व्हाट्सऐप पर मैसेज भेज कर करते थे गुमराह

जिला शासकीय अधिवक्ता अभिषेक मिश्रा ने बताया कि थाना अध्यक्ष एरवा कटरा विष्णु कुमार गौतम ने कुदरकोट तिराहे के पास एक मोटरसाइकिल से ग्राम अमृतपुर थाना बेला निवासी सचिन कुमार पुत्र सुरेंद्र सिंह, सुमित उर्फ राहुल पुत्र बृजेंद्र सिंह चौहान एवं शिवम पुत्र महेश को कई लैपटॉप, कई मोबाइल आदि के साथ 23 मई 2020 को गिरफ्तार किया था।

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पुलिस ने विवेचना में पाया कि आरोपी कंप्यूटर मोबाइल से इंटरनेट के माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी का दुरुपयोग करते हुए लोगों को व्हाट्सएप के द्वारा अपना मैसेज भेज कर गुमराह करके लोन देने का प्रलोभन देकर फर्जी कागजात तैयार कर लोगों से पैसा वसूलते थे। यह लोग जनता के किसी व्यक्ति का इंटरनेट से फोटो प्राप्त करके अलग अलग पते पर एक ही फोटो लगाकर एक फेक आईडी तैयार करते हैं तथा अपने को किसी फाइनेंस कंपनी में काम करता हुआ बताते हैं। फर्जी चेक बना कर व्हाट्सएप पर लोगों को भेजते हैं।

सत्र न्यायाधीश ने खारिज की जमानत याचिका

गुरुवार को तीनों आरोपियों की जमानत याचिका सत्र न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत हुए। बचाव पक्ष ने अपने को निर्दोष बताते हुए झूठा फंसाने की बात कही। वहीं अभियोजन पक्ष की ओर से डीजीसी अभिषेक मिश्रा ने सूचना प्रौद्योगिकी के उपबंध का कंप्यूटर प्रणाली से दुरुपयोग को गंभीर अपराध बताते हुए जमानत का विरोध किया।

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दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद सत्र न्यायाधीश डॉ दीपक सक्सेना ने धोखाधड़ी के तीनों आरोपी सचिन, सुमित एवं शिवम की जमानत याचिका खारिज कर दी। बताते चलें कि इन लोगों द्वारा कई लोगों को अपनी ठगी का शिकार बनाया जा चुका है। इस पर जनपद पुलिस इन ठगों को खोजने के प्रयास में लगी हुई थी। जिसमें थानाध्यक्ष एरवा कटरा विष्णु गौतम ने सफलता हासिल की थी।

रिपोर्टर- प्रवेश चतुर्वेदी

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