व्यापारियों के साथ डीएम ने की बैठक, कहा- लोग घरों से न निकलें
कोरोना को लेकर शासन के निर्देश पर बचाव व जागरूकता के लिये डीएम सुशील कुमार पटेल ने सभी नागरिकों से अपील की है। उन्होंने कहा कि आपसी सहभागिता ही कोरोना वायरस का सबसे बड़ा इलाज है।
मीरजापुर: कोरोना को लेकर शासन के निर्देश पर बचाव व जागरूकता के लिये डीएम सुशील कुमार पटेल ने सभी नागरिकों से अपील की है। उन्होंने कहा कि आपसी सहभागिता ही कोरोना वायरस का सबसे बड़ा इलाज है। इस दौरान डीएम व एसपी ने मुस्लिम धर्मगुरूओं से नमाज घरों में ही अदा करने की अपील की तथा इस महामारी की घड़ी में सहयोग की अपील की। सभी मुस्लिम धर्मगुरूओं ने प्रशासन का कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने का आश्वासन दिया।
इसी प्रकार व्यापाकर मंडल व औषधि व्यापार संगठनों के पदाधिकारियों से वार्ता कर कोराना से बचाव व उसमें किसी भी उपभोक्ता से दवा सहित राशन व सब्जी के खरीदने पर अधिक मूल्य न लेने की अपील की तथा कहा कि यदि किसी के द्वारा मुनाफाखेरी व जमाखोरी की शिकायत पायी जाती है तो देशद्रोह की कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि इसके लिये टीमों का गठन कर दिया गया है। आकस्मिक छापा डाला जायेगा यदि जमाखोरी व कालाबाजारी करता हुआ कोई पाया जाता है उसे जेल जाना होगा।
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अफवाह न फैलाएं
इस दौरान प्रेस-प्रतिनिधियों से भी से सहयेाग करने की अपील की गयी। उन्होंने कहा कि किसी के द्वारा गलत समाचार न फौलाया जाये सोशल मीडिया पर एसपी के द्वारा नजर रखी जायेगी।
लाकडाउन के समय ऐसे मिलेंगे घरेलू सामान
डीएम ने बताया कि घरेलू उपयोग की आम जरूरी चीजों की आपूर्ति की जायेगी। उन्होंने बताया कि शासन के निर्गत निर्देशों के क्रम में कोरोना के सुरक्षा व बचाव एवं नियंत्रण के दृष्टिगत नगर क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं खाद्यान, किराना की वार्डवार आपूर्ति हेतु दुकानदारों वाहन वार्ड आवंटित किया गया है । जो गाडियों से निर्धारित वार्ड में जाकर किराना, सब्जी, दूध व अन्य आवश्यक तीजों की आपूर्ति करेगें। उन्होंने बताया गाडियां दोपहर एक बजे से सांय छः बजे तक वार्ड में रहेगी ।
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बाइक पर केवल चालक, चार पहिया में दो व्यक्ति से अधिक नहीं बैठेगें
नोबेल कोरोना वायरस पूरे देश में महामारी घोषित है। जिले में भी धारा-144 पूर्व से ही लागू है जिसमें करोना से सम्बंधित विभन्न बिन्दुाओं पर निषेघाज्ञा पूर्व से ही जारी है। जिले में अति आवश्यक सेवाओं को छोडकर अन्य सभी सेवाओं पर 25 मार्च से 27 मार्च तक प्रतिबन्ध लगाया गया है। नागरिकों को आदेश दिया गया है कि मोटर साइकिल, दो पहिया वाहन पर चलाने वाले के अतिरिक्त कोई व्यक्ति नहीं बैठेगा तथा चार पहिया वाहन में दो व्यक्ति से अधिक नहीं बैठेगें।
5 व्यक्ति से अधिक की भीड़ एकत्रित न हो
किसी भी स्थान पर 05 व्यक्ति से अधिक की भीड एगत्रित न हों । यह निषेधाज्ञा धार्मिक स्थानों पर भी लागू होगा। उन्होंने बताया कि वर्तमान परिप्रेक्ष में राज्य सरकार द्वारा अति आवश्यक सेवाओं में सम्मिलित किया गया है।
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ये सेवाए लाकडाउन के दौरान भी चालू रहेंगी
जिसमें चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कारगार प्रशासन एवं सुधार पुलिस सशस्त्र बल वं अर्धसैन्य बल, जिला प्रशासन, उर्जा समस्त बिजली के कार्यलय, नगर विकास,खाद्य एवं रसद,फल सब्जी, दूध, डेयरी, किराना, पेयजल, आपदा एवं राहत राज्य सम्पत्ति विभाग, सूचना एवं सम्पर्क विभाग एवं सूचना प्रोधोगिकी, अग्निशमन, सिविल डिफेंस, आपतकालीन सेवायें, टेलीफोन,इंटरनेट, डेटा सेंटर, नेटवर्क सर्विसेज, आईटी इनोबिल्ड सर्विसेज एवं आईटी सम्बंधित सेवायें, डेटा सेंटर जो आईटी सेवायें से संचालन के लिये आवश्यक है। डाक सेवायें, बैक,एटीएम,बीमा कम्पनियां, ईकार्मस, खाद्स वस्तु होम डिलवरी,, प्रिंट इलेक्ट्रानिक मीडिया, सोशल मडिया, पेंट्रोलपम्प, एलपीजीगैस,आयल एजेंसी, इनसे सम्बंधित गोदान एवं परिवहन के साधन, दवा की दुकान, चिकित्सीय उपकरण सामग्री एवं दवाइयों के निर्माण इकाईयां, आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन खाद्य सामग्री, कृषि उत्पाद एवं उनसे सम्बंधित निर्माण इकाइया वं उनके थोक एवं फुटकर विक्रता, पशु चिकित्सालय एवं पशु आहार से समबंधित इकाइयों एवं विक्रता,चालू रहेगी।
सरकारी कर्मचारी को घर से कार्य करने की रहेगी छूट।
उन्होंने यह भी बताया कि आवश्यक सेवाओं वाले विभागों के अधिकारी, कर्मचारियों को छोडकर अन्य सरकारी अधिकारी, कर्मचारी की स्थिति घर से कार्य करने की रहेगी छूट। जिन कर्मचारी की फील्ड ड्यूटी हेतु निर्देशित करने के लिये सम्बंधित विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी स्वयं होगें। इस दौरान किसी भी सरकारी कर्मियों को विशेष या अपरिहार्य स्थिति के अलावा कोई अवकाश या मुख्यलाय छोडने की अनुमति नहीं होगी।
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वाहनों पर लगा पूर्ण प्रतिबंध
इस अवधि में समस्त प्रकार के सार्वजनिक परिवहन रोडवेज, सिटी ट्रांसपोर्ट , प्राइवेट बसें, टैक्सियां आटो रिक्शा आदि के वाहनों के संचानल पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा। सामग्री आपूर्ति वाले वाहन प्रतिबन्ध से मुक्त रहेगें। आकास्मिक स्थिति में अस्पताल जाने हेतु निजी वाहन का प्रयोग किया जा सकेगा।
धारा-188 व अन्य संसुगत धाराओं के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी
उन्होंने बताया कि 05 से अधिक व्यक्त्यिों को सार्वजनिक स्थल पर एक साथ इकट्ठा होने से पूर्णतया मनाही रहेेगी किसी भी सामाजिक,सांस्कृतिक,राजनैतिक,धार्मिक,शैक्षणिक ,खेल,संगोष्ठी,सम्मेलन, ,धरना आदि का आयोजन निष्द्धि रहेगा।यदि किसी के द्वारा आदेश की अवहेलना की स्थिति में सम्बंधित के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहित की धारा-188 व अन्य संसुगत धाराओं के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
इस दौरान अपर जिलाधिकारी यूपीसिंह, एसपीसिटी प्रकाश स्वरूप पांडेय, नगर मजिस्ट्रेट जगदम्बा सिंह, जिला सूचना अधिकारी ओम प्रकाश उपाध्याय के अलावा अन्य सम्बंधित अधिकारी उपस्थित रहे।