Lucknow News: राजधानी में कुत्ता पालने के शौकीन हो जाएं अलर्ट, अगर ये नहीं किया तो लगेगा जुर्माना

Lucknow News Today: लखनऊ नगर निगम के नए आदेश के तहत अब कुत्ता पालकों को लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा।

Published By :  Shreya
Update: 2022-05-07 17:17 GMT

कुत्ता (कॉन्सेप्ट फोटो साभार- सोशल मीडिया) 

Lucknow News Today: राजधानी लखनऊ (Lucknow) के उन लोगों के लिए एक जरूरी खबर है जो खुद को डॉग लवर (Dog Lovers) कहते हैं और अपने घर पर कुत्ता भी पालते हैं। लखनऊ नगर निगम (Lucknow Municipal Corporation) के नए आदेश के तहत अब कुत्ता पालकों को लाइसेंस (License) लेना अनिवार्य होगा। अगर आप बिना लाइसेंस लिए कुत्ता पाले हुए तो आप पर 5000 रूपये का जुर्माना लगने जा रहा है। इसके लिए नगर निगम की एक टीम विभिन्न इलाकों में सर्वे कर कुत्ता पालने वालों का पता लगाएगी और लाइसेंस नहीं रखने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।

दरअसल, शहरी क्षेत्र में कुत्तों से फैलने वाले संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए लाइसेंस की व्यवस्था की गई है। नगर निगम के कानून के तहत कुत्ता पालने वालों को लाइसेंस (Dog Licence) लेना अनिवार्य है। इसके साथ ही प्रत्येक साल लाइसेंस का नवीनीकरण कराना भी अनिवार्य है। नगर निगम (श्वान के अनुज्ञप्ति, नियंत्रण और विनियमन) उपविधि-2003 की शर्त संख्या-3 के तहत लाइसेंस लेना जरूरी है।

कानून का नहीं हो पा रहा था पालन

नगर निगम में कुत्ता पालने को लेकर कानून बने हुए हैं। गाइडलाइन भी जारी की जा चुकी है। मगर अब तक इनका पालन नहीं किया जा सका। लिहाजा धड़ल्ले से लोग शहर में बिना परमिशन के कुत्ता पाल रहे हैं। इन नियमों को लेकर न तो लोगों के पास जानकारी और न ही कभी नगर निगम इसे लेकर गंभीर दिखा। मगर बीते कुछ समय से शहर में कुत्तों द्वारा काटने का मामले काफी बढे हैं। इसके बाद नगर निगम ने पालतू कुत्तों के लिए जारी गाइडलाइन (Guidelines For Dogs) को प्रभावी तरीके से लागू करने का निर्णय लिया है।

ऐसे में अगर आपके घर में कुत्ता है और लाइसेंस नहीं है तो समय रहते इसे बनवा लें, अन्यथा कभी भी चालानी कार्रवाई हो सकती है। बगैर परमिशन के कुत्ता पालने वालों को निगम नोटिस भेजने की तैयारी भी कर रहा है। इसलिए समय रहते निगम में जाकर अपने कुत्ते का रजिस्ट्रेशन (Dog Registration) करवा लें।

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