पूर्व मंत्री राकेशधर को इस मामले में हाईकोर्ट से मिली राहत

राकेशधर की ओर से दाखिल आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति डी.के. सिंह ने दिया। राकेशधर के खिलाफ इलाहाबाद के मुट्ठीगंज थाने में आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा दर्ज कराया गया। इस मामले की जांच आर्थिक अपराध शाखा वाराणसी द्वारा की गई तथा राकेशधर के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति जमा करने का मामला पाते हुए चार्जशीट दाखिल की गई है।

Update: 2019-11-11 14:01 GMT
इलाहाबाद हाईकोर्ट

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री राकेश धर त्रिपाठी के खिलाफ स्पेशल कोर्ट एमपी एमएलए प्रयागराज के समक्ष चल रहे आय से अधिक संपत्ति के मुकदमे पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने प्रदेश सरकार और अन्य पक्षकारों से इस मामले में जवाब मांगा है।

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राकेशधर की ओर से दाखिल आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति डी.के. सिंह ने दिया। राकेशधर के खिलाफ इलाहाबाद के मुट्ठीगंज थाने में आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा दर्ज कराया गया। इस मामले की जांच आर्थिक अपराध शाखा वाराणसी द्वारा की गई तथा राकेशधर के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति जमा करने का मामला पाते हुए चार्जशीट दाखिल की गई है।

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इस दौरान प्रदेश में स्पेशल कोर्ट एमपी एमएलए का गठन हो जाने के कारण राकेशधर के मुकदमे की फाइल स्पेशल कोर्ट एंटी करप्शन वाराणसी से स्थानांतरित होकर स्पेशल कोर्ट इलाहाबाद आ गई तथा मुकदमे को साक्ष्य के लिए नियत कर दिया गया। इस दौरान उन्होंने निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। जिस पर कोर्ट ने मुकदमे की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए प्रदेश सरकार से जवाब तलब किया है।

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