Umesh Pal Murder Case: अतीक के बेटे असद समेत चार पर ढाई-ढाई लाख का इनाम घोषित
Umesh Pal Murder Case: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विधायक राजू पाल व दो सुरक्षा गार्डों की दिनदहाड़े हुई हत्या के आरोपी फरहान को 24 नवंबर 2005 में सत्र अदालत से मिली जमानत निरस्त कर दी है।
Prayagraj News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाहुबली माफिया डॉन अतीक अहमद के छोटे भाई शातिर अपराधी मोहम्मद अशरफ उर्फ खालिद अजीम की धूमनगंज थाना क्षेत्र में 2015 में दो लोगों की हत्या में षड्यंत्र करने के मामले में जमानत खारिज कर दी है। इसके साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विधायक राजू पाल व दो सुरक्षा गार्डों की दिनदहाड़े हुई हत्या के आरोपी फरहान को 24 नवंबर 2005 में सत्र अदालत से मिली जमानत निरस्त कर दी है। मृतक उमेश पाल ने हाईकोर्ट में जमानत निरस्तीकरण के लिए अर्जी दाखिल की थी। दूसरी तरफ उमेश पाल मर्डर केस में अरमान, गुलाम, गुड्डू मुस्लिम और साबिर पर उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक की ओर से ढाई-ढाई लाख का इनाम घोषित किया गया है।
बाल संरक्षण गृह में रहेंगे अतीक के दो नाबालिग बेटे
इससे पहले प्रयागराज पुलिस उमेश पाल हत्याकांड मामले में अतीक़ के दो नाबालिग बेटों को बाल संरक्षण गृह में दाखिल करा चुकी है। नाबालिग होने के चलते एज़म और आबान बाल संरक्षण गृह में रहेंगे। धूमनगंज थाने के एसएचओ राजेश कुमार मौर्य ने सीजेएम कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल की है। जिसमें कहा गया है कि 2 मार्च को दो नाबालिग बेटों को बाल संरक्षण गृह भेजा गया है। अतीक़ की पत्नी शाइस्ता ने सीजेएम कोर्ट में बेटों की हिरासत को लेकर प्रार्थना पत्र दाखिल किया था।
बांदा से उठाई गई संदिग्ध की कार
उमेश पाल हत्याकांड मामला में जफर अहमद पर पुलिस ने शिकंजा कसना कर दिया है। एक बिना नम्बर की इनोवा व स्विफ्ट डिजायर कार को पुलिस ने शनिवार की शाम उठाया है। पूरे मामले में पुलिस का कोई अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। वो सड़क पर लावारिस हालत में गाड़ियां खड़ी होने की वजह से कार को उठाने की बात कर रहे हैं। जबकि सूत्रों का कहना है कि इनोवा कार को लेकर संदेह था कि ये उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी की है, इसीलिए कार्रवाई की गई है।