Jalaun News: नाबालिग बेटी से किया था रेप, कोर्ट ने सुनाई 22 साल की सजा
Jalaun News: जालौन की न्यायालय में पिता को अपनी नाबालिग पुत्री के साथ 2 माह तक बलात्कार करने के आरोप में 22 साल की सजा एवं पचास हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।
Jalaun News: जालौन की न्यायालय में पिता को अपनी नाबालिग पुत्री के साथ 2 माह तक बलात्कार करने के आरोप में 22 साल की सजा एवं पचास हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। पुलिस ने चार्जशीट दायर करने के बाद न्यायालय ने 6 माह के अंदर सुनवाई कर आरोपी पिता के खिलाफ बड़ा फैसला सुनाया है जबकि दामाद के ऊपर सास ने ही नातिन के साथ बलात्कार करने का आरोप लगाकर मामला दर्ज कराया था पूरे मामले की जानकारी शासकीय अधिवक्ता ने दी।
बता दें कि जालौन की कालपी के देवकली गांव की रहने वाली एक महिला ने कदौरा थाना क्षेत्र के एक ग्राम के रहने वाले अपने दामाद प्रेमचंद के खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज कराया था, महिला ने आरोप लगाया था कि उसका दामाद प्रेमचंद नाबालिग नातिन को इलाज के बहाने ननिहाल से घर ले आया और जहां उसके साथ 2 माह तक रेप करता रहा। इस बारे में तब जानकारी मिली जब वह अपनी नातिन को लेने दामाद के घर पहुंची जहां पीड़िता ने यह बात बताई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद जांच करते हुये आरोपी को जेल भेज दिया था।
छह महीने में सुनाई सजा
इस मामले में 4 माह बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल हुई जिसके बाद 6 माह से इस मामले में साक्ष्यों के आधार पर सुनवाई हो रही थी। 6 माह 25 दिन के ट्रायल के बाद मामले की पैरवी करने वाले शासकीय अधिवक्ता लखनलाल निरंजन सहित सहायक शासकीय अधिवक्ता विश्वजीत गुर्जर और बृजराज राजपूत ने बताया कि इस मामले में साक्ष्यों के आधार पर पोक्सो एक्ट के न्यायधीश विजय बहादुर यादव ने आरोपी पिता प्रेमचंद को 22 साल के कारावास की सजा साथ ही 50 हजार का आर्थिक दंड लगाया है आरोपी फिलहाल जेल में है। उन्होंने बताया कि 10 माह पहले 5 जून को यह मुकदमा लिखा था और 6 माह में इस मामले में सजा सुना दी गई है।