बिसाहड़ा कांड: अखलाक के परिवार पर गौ हत्या का मुकदमा दर्ज, जांच शुरू

फोरेंसिक रिपोर्ट में गौ मांस के खुलासे के बाद अखलाक की हत्या के आरोपियों के परिजन और गांव वालों ने मिलकर जारचा कोतवाली में अखलाक के परिवार पर गौवंश हत्या की शिकायत दी थी। चार पेज की इस शिकायत में गांव वालों ने अखलाक के परिवार के आठ सदस्यों पर गौवंश की हत्या करने का आरोप लगाया था।

Update: 2016-09-17 08:17 GMT

नोएडा: गौतमबुद्धनगर के चर्चित बिसाहड़ा कांड के करीब साल भर बाद अखलाक के परिवार पर गौ हत्या का मामला दर्ज किया गया है। फोरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर अखलाक के परिवार पर थाना जारचा में एफआईआर दर्ज की गई। यह एफआईआर गोहत्या निवारण अधिनियम और पशुक्रूरता निवारण अधिनियम के तहत दर्ज की गई है।

गौवंश हत्या का मुकदमा

-अदालत के आदेश पर जारचा कोतवाली पुलिस ने अखलाक की मां असगरी, पत्नी इकरामन, बेटे दानिश, बेटी साहिस्ता, भाभी सोना, छोटे भाई जान मोहम्मद के खिलाफ केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है।

-यहां बता दें कि फोरेंसिक रिपोर्ट में गौ मांस के खुलासे के बाद अखलाक की हत्या के आरोपियों के परिजन और गांव वालों ने मिलकर जारचा कोतवाली में अखलाक के परिवार पर गौवंश हत्या की शिकायत दी थी।

-चार पेज की इस शिकायत में गांव वालों ने अखलाक के परिवार के आठ सदस्यों पर गौवंश की हत्या करने का आरोप लगाया था। जिसके बाद शुक्रवार शाम को जारचा कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर लिया गया।

लैब रिपोर्ट पर याचिका

-बिसाहड़ा के ग्रामीण सूरजपाल ने मथुरा लैब की फोरेंसिक रिपोर्ट में बीफ की पुष्टि होने के बाद कोर्ट में याचिका दर्ज कराई थी।

-एक महीने तक चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने गुरुवार को अखलाक परिवार के खिलाफ गोहत्या का मामला दर्ज करने का आदेश दिया था।

-इधर अखलाक के परिवार के वकील ने कहा है कि निचली अदालत के फैसले को वे अब हाईकोर्ट में चुनौती देंगे।

क्या है मामला

-गौरतलब है कि बिसाहड़ा गांव में 28 सितंबर, 2०15 को बकरीद पर्व की रात में गोरक्षकों की भीड़ ने गोमांस खाने और घर में रखने के आरोप में अखलाक की पीटकर और सिलाई मशीन से सिर कुचलकर हत्या कर दी थी।

-भीड़ ने अखलाक के बेटे को भी अधमरा कर दिया था।

(फोटो साभार:इंडियनएक्सप्रेस)

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