गाजियाबाद से बड़ी खबर: इन जगहों पर एंट्री हुई बैन, 25 मई तक धारा-144 लागू
गाजियाबाद में अब 25 मई तक धारा 144 (Section 144) लागू रहेगी। इसके साथ ही अब सभी मॉल, स्कूलों और महत्त्वपूर्ण जगहों पर बिना मास्क के एंट्री बैन कर दी गई है।
गाजियाबाद: देश में एक बार फिर से कोरोना वायरस महामारी का संकट पनपने लगा है। भारत के कई राज्यों में तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के गाजियाबाद (Ghaziabad) से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल, यहां पर कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर अब 25 मई तक 144 धारा बढ़ा दी गई है।
सार्वजनिक स्थलों पर बिना मास्क एंट्री बैन
बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों और त्योहारों को देखते हुए प्रशासन ने यह कदम उठाया है। गाजियाबाद में अब 25 मई तक धारा 144 (Section 144) लागू रहेगी। इसके साथ ही अब सभी मॉल, स्कूलों और महत्त्वपूर्ण जगहों पर बिना मास्क के एंट्री बैन कर दी गई है। अगर आप ऐसी जगहों पर मास्क लगाकर नहीं जाएंगे तो आपको एंट्री नहीं दी जाएगी।
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लॉकडाउन के समय से ही लागू है धारा-144
बता दें कि कोरोना के चलते लागू हुए लॉकडाउन (Covid Lockdown) के दौरान से ही यहां पर धारा 144 लागू है, जिसकी तारीख आगे बढ़ाई जाती रही है। अब एक बार फिर से डेट को आगे खिसका दिया गया है। हालांकि इन सबका कोई खास असर गाजियाबाद में देखने को नहीं मिला है।
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कानपुर की जेल में 10 कैदी मिले कोरोना पॉजिटिव
आपको बता दें कि देश के अन्य राज्य समेत उत्तर प्रदेश में भी अब कोरोना वायरस (Corona Virus) का प्रकोप दिखने लगा है। इस बीच कानपुर की जेल में दस कैदियों के कोरोना वायरस पॉजिटिव होने की खबर सामने आई है। जिसके बाद जेल के डीजी ने आदेश दिया है कि सभी संक्रमित मरीज जेल की कोरोना बैरक में रखे जाएंगे। पूरी जेल को सैनिटाइज करने का काम किया जा रहा है।
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