Ghaziabad News: इन गावों को नहीं मिलेगा बाढ़ से हुए नुकसान का मुआवजा
Ghaziabad News: एनजीटी ने निर्देश दिया है कि अवैध निर्माण के कारण बाढ़ से होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति शासन द्वारा नहीं की जाएगी ना ही बाढ़ सुरक्षा कार्य कराए जाएंगे।
Ghaziabad News: गाजियाबाद में गत वर्ष बाढ़ की चपेट में आने से हिंडन नदी के किनारे बसी कॉलोनियों आदि में हालात बदतर हो गए थे। इसकी वजह से सैंकड़ों लोगों की जान पर बन आई थी। लेकिन इस बार जिला प्रशासन ने इस मामले को अभी से सख्ती करनी शुरू कर दी है। इस मामले में एनजीटी ने दाखिल एक रिट पर निर्णय भी दिया है कि हिंडन नदी के किनारे पर बने सभी निर्माण अवैध हैं।
इन गावों को नहीं मिलेगा मुआवजा
गाजियाबाद क्षेत्र से गुजरने वाली हिंडन नदी के बाएं किनारे पर स्थित निर्माणाधीन नंदग्राम तटवर्ती बंध के निकट गांव घूकना, सिहानी, सद्दीक नगर, नूरनगर में तटबंध एवं नदी के मध्य की भूमि तथा मोरटी, करहैडा, मेवला अगरी, असालतपुर, अटौर, भनैड़ा, नगला फिरोजमोहनपुर, शमशेर एवं दाये किनारे पर निर्मित हिंडन तटवर्ती बांध के निकट गांव अर्थला, महीउददीनपुर कनावनी की भूमि हिंडन नदी के डूब क्षेत्र की परिधि में आती है। गौतमबुद्धनगर में इस खंड के नियंत्रणधीन हिंडन तटवर्ती एवं रिंग बंध के निकट हिंडन नदी के डूब क्षेत्र में गांव छजारसी, ककराला, अलावर्दीपुर, जलपुरा, हल्दोनी, कुलेसरा, हिंडन यमुना दोआब बंध के निकट गांव इलाहावास, कुलेसरा, सुथियाना, शहदरा, लखनवाली, बेगमपुर, मुबारकपुर, सुर्जरपुर झट्टा, बादौली बांगर, तुगलपुर, कोंडली बांगर, शफीपुर, चूहडपुर, मोमनाथल तक हिंडन नदी के डूब क्षेत्र की परिधि में आती है।
वसूल होगी अवैध निर्माण से होने वाली क्षति
इसी बांध पर यमुना नदी के किनारे गांव मोतीपुर, तिलवाडा, गढी समस्तीपुर, बादौली खादर, कोंडली खादर, कामबक्शपुर, दोस्तपुर मंगरौली, छपरौली, असदुल्लापुर हरियाणा साइट, औरगाबाद, गुलावली, दलेलपुर, याकूपुर की जमीन भी डूब क्षेत्र में आती है। एनजीटी ने वर्ष 2013 में आदेश पारित कर निर्माण को प्रतिबंधित कर दिया है। साथ ही निर्देश दिए हैं कि इस प्रकार के अवैध निर्माण के कारण बाढ़ से होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति शासन द्वारा नहीं की जाएगी ना ही बाढ़ सुरक्षा कार्य कराए जाएंगे। अवैध निर्माण से होने वाली क्षति की वसूली भी की जाएगी। जिला प्रशासन की ओर से एक बयान जारी इन स्थानों पर बनाए गए अवैध निर्माणों को हटाए जाने व अन्य कोई नया निर्माण किए जाने पर रोक लगा दी है।