Ghazipur News: अब इस मामले में भी माफिया मुख्तार हुआ बरी

Ghazipur News: 24 नवम्बर 2009 को मलिकपुरा निवासी मीर हसन सुबह टहल रहे थे कि इसी दौरान मोटरसाइकिल सवार दो बदमाश आये और मीर हसन को निशाना बनाते हुए कट्टे से फायर झोंक दिया।

Update: 2023-05-17 18:06 GMT
मीर हसन मामले में बाहुबली मुख्तार अंसारी को कोर्ट ने किया बरी: Photo- Newstrack

Ghazipur News: बांदा जेल में बंद बाहुबली पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को बुधवार को एमपी-एमएलए कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी को मीर हसन केस में दोषमुक्त करार देते हुए बरी कर दिया है।

24 नवम्बर 2009 को दर्ज हुआ था मामला

24 नवंबर 2009 को मोहम्मदाबाद कोतवाली में मोहम्मदाबाद क्षेत्र के मलिकपुरा निवासी मीर हसन ने जेल में बंद मुख्तार अंसारी शूटर सोनू यादव व एक अज्ञात के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया था। जिसके आधार पर पुलिस ने विवेचना शुरू कर जेल में बंद मुख्तार अंसारी व सोनू यादव के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया था। इस दौरान विचारण अभियोजन की तरफ से लोक अभियोजक नीरज श्रीवास्तव ने कुल चार गवाहों को पेश किया।

सभी गवाहों ने अपना अपना बयान कोर्ट में दर्ज कराया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद मुख्तार अंसारी को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया। इस दौरान माफिया मुख्तार बांदा जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए जुड़ा हुआ था। वहीं इस मामले में सोनू यादव पहले ही बरी हो चुका है।

सुबह टहलने के दौरान हुआ था हमला

बतादें की 24 नवम्बर 2009 को मलिकपुरा निवासी मीर हसन सुबह टहल रहे थे कि इसी दौरान मोटरसाइकिल सवार दो बदमाश आये और मीर हसन को निशाना बनाते हुए कट्टे से फायर झोंक दिया। संयोग बस गोली मीर हसन के कनपटी से होते हुए निकल गई। जाते हुए बदमाशों ने मीर हसन को गाली देते हुए कहा कि जेल में जाकर मुख्तार से मिल लेना। इस दौरान एक बदमाश को सोनू यादव के रूप में पहचान लिया गया।

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