Gorakhpur News: झांसा देकर संबंध बनाने के मामले में नई धारा ‘69’ में पहला केस दर्ज, ये है मामला

Gorakhpur News: एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि एम्स और कैंट थाना पुलिस तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। नए कानून में महिलाओं को न्याय और सुरक्षा के लिए कई प्रावधान दिए गए हैं।

Update: 2024-07-04 02:06 GMT

सांकेतिक तस्वीर (सोशल मीडिया)

Gorakhpur News: शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने के मामले खूब आते हैं। पहली जुलाई से इन मामलों में धारा बदल गई है। भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत जिले के एम्स थाने में शादी का झांसा देकर संबंध बनाने का पहला केस दर्ज किया गया। इसके बाद कैंट थाने में भी इसी तरह का एक केस दर्ज किया गया। पुलिस ने बीएनएस की धारा 69 के तहत केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू की।

पहला केस एम्स क्षेत्र में हुआ है। जहां एक 20 वर्षीय युवती ने केस दर्ज कराया है। युवती ने पुलिस को बताया कि महाराजगंज श्यामदेउरवा वासपार निवासी विपिन राव चार वर्ष से शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा था। शादी करने के लिए कहने पर उसने इनकार कर दिया और मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। आरोपी पर बीएनएस की धारा 69, 351(3) लगाई गई है। एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि एम्स और कैंट थाना पुलिस तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। नए कानून में महिलाओं को न्याय और सुरक्षा के लिए कई प्रावधान दिए गए हैं।

धोखा देकर दुष्कर्म करने का मामला

कैंट थाना क्षेत्र की 22 वर्षीय युवती की तहरीर पर खजनी महुआडाबर कंदराइन गांव निवासी राजवीर उर्फ पन्ने यादव पर धोखे से दुष्कर्म करने का केस दर्ज किया गया है। युवती ने बताया कि कई वर्ष से राजवीर शादी का झूठा वादा कर उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा था। शादी की बात की तो इनकार कर जान से मारने की धमकी देने लगा। आरोपी राजवीर पर भी बीएनएस की धारा 69, 351(3) लगाई गई है। पहले दर्ज करते थे जालसाजी व दुष्कर्म की धारा में केस शादी का झूठा वादा कर यौन संबंध बनाने के बाद महिलाओं को छोड़ देने के मामलों के लिए नए कानून में धारा 69 बनाई गई है। इसके अंतर्गत दोषी पाए जाने पर आरोपी को दस वर्ष की सजा और अर्थदंड से दंडित किया जा सकता है। ऐसे मामलों में आईपीसी की धारा 417, 420, 376 समेत अन्य कई धाराओं में केस दर्ज किए जाते थे। नए कानून में नई धारा 69 बनाई गई है।


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