Gorakhpur News: 8 हजार मकानों से धुलेगा अवैध का दाग, 22 जून से नये मानचित्र के लिए आवेदन, मिलेगी मंजूरी
Gorakhpur News: जिन्होंने पहले से निर्माण कर रखा या जिन्हें निर्माण कराना है, शनिवार से निर्धारित शुल्क जमा कर मानचित्र के लिए आवेदन कर सकते हैं।
Gorakhpur News: गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने 17 साल पहले विनियमित क्षेत्र के पेंच को दूर कर दिया है। 2031 तक की नई महायोजना में 2500 एकड़ एरिया को विनियमितीकरण से बाहर कर दिया गया है। ऐसे में इन क्षेत्रों में बने 50 हजार से अधिक मकानों से अवैध का दाग हटेगा, बल्कि नये मकानों के लिए मानचित्र को भी मंजूरी मिलने लगेगी। हालांकि प्राधिकरण के अधिकारी अवैध को वैध करने के शुल्क और शर्तों को लेकर कुछ साफ नहीं कर सका है।
नई महायोजना के बाद जीडीए ने 2500 एकड़ के विनियमितीकरण मामले को लेकर कमेटी गठित की थी। जिसकी 15 दिन में रिपोर्ट मिल जाएगी। ऐसे में जिन्होंने पहले से निर्माण कर रखा या जिन्हें निर्माण कराना है, शनिवार से निर्धारित शुल्क जमा कर मानचित्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। जीडीए उपाध्यक्ष का दावा है कि जब तक मानचित्र आवदेन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, विनियमितीकरण को स्वीकृति भी मिल जाएगी।
कमेटी तय कर रही है मकानों के वैध होने की शर्त और शुल्क
07 मार्च 2024 को गोरखपुर महायोजना 2031 पुनरीक्षित लागू हो चुकी है। महायोजना में करीब 2500 एकड़ क्षेत्रफल को विनियमित करने का अधिकार शासन ने जीडीए बोर्ड को सौंप दिया था। शासन की मंशा के मुताबिक प्राधिकरण ने कमेटी गठित कर शासन का प्रतिनिधि भी कमेटी में शामिल किया। गठित कमेटी की ओर से भू उपयोग का निर्धारण तय होने पर मानक के अनुरूप बोर्ड बैठक में निर्धारित शुल्क स्वीकृत कराने के बाद मानचित्र पास किया जाएगा। महायोजना लागू होने के करीब तीन माह बाद अब जाकर विनियमितीकरण को स्वीकृति मिलने जा रही है। प्राधिकरण उपाध्यक्ष ने मानचित्र के लिए आवेदन करने का आदेश शुक्रवार को जारी किया है।
22 जून से कर सकेंगे आवेदन
महायोजना 2031 के लागू होने से पूर्व प्राधिकरण ने इन सभी निर्माण को अवैध बताते हुए नोटिस भी दिए थे। कुछ मामलों में ध्वस्तीकरण के आदेश भी हुए पर बाद में ढील दी गई। गोरखपुर में 10 हजार से अधिक मकानों को ध्वस्त करने का आदेश है। जीडीए उपाध्यक्ष आनंद आनंद वर्द्धन का कहना है कि गोरखपुर महायोजना 2031 में विनियमित क्षेत्र को लेकर राहत दी गई है। इस क्षेत्र में पुराना मकान बनवा कर रह रहे लोगों के साथ नये मानचित्र के लिए प्राधिकरण में शनिवार से आवेदन किया जा सकता है। शासन स्तर पर वार्ता उपरांत आदेश जारी कर दिए गए हैं। विनियमित क्षेत्र के निर्धारण के लिए गठित समिति की रिपोर्ट भी 15 दिन में आ जाएगी। उसके बाद निर्धारित शुल्क जमा करा मानचित्र स्वीकृत किए जाएंगे।