सरकार का बड़ा फैसला, राम मंदिर में दान करने वालों को मिलेगी ये बड़ी छूट

  अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए दान देने वालों को इनकम टैक्स में छूट देने का सरकार ने फैसला किया है। सरकार ने फैसला किया है कि अयोध्या में राम मंदिर के लिए दान देने वालों को टैक्स में छूट दी जाएगी। दान देने वालों को 80G के तहत इनकम टैक्स में राहत भी मिलेगी। शुक्रवार को केंद्र सरकार ने इस सिलसिले में अधिसूचना जारी कर दी।

Update:2020-05-09 11:15 IST

नई दिल्ली : अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए दान देने वालों को इनकम टैक्स में छूट देने का सरकार ने फैसला किया है। सरकार ने फैसला किया है कि अयोध्या में राम मंदिर के लिए दान देने वालों को टैक्स में छूट दी जाएगी। दान देने वालों को 80G के तहत इनकम टैक्स में राहत भी मिलेगी। शुक्रवार को केंद्र सरकार ने इस सिलसिले में अधिसूचना जारी कर दी।

 

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धारा 11 और 12 के तहत छूट

सरकार ने शुक्रवार को एक अधिसूचना जारी करते हुए सीबीडीटी (CBDT) ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को ऐतिहासिक महत्व का एक स्थान और सार्वजनिक पूजा का स्थल कहा है। धारा 80 जी के तहत ट्रस्ट को दान करने वालों को 50 फीसदी तक तक छूट दी जाएगी। बता दें कि ट्रस्ट की कमाई को पहले ही धारा 11 और 12 के तहत छूट देने का फैसला कर लिया गया है।

इससे पहले, केंद्र सरकार ने 2017 में 80जी के तहत कई धार्मिक ट्रस्ट को छूट दी थी। ये धार्मिक स्थान हैं- चेन्नई में अरुलमिगु कपालेश्वर थिरुकोइल, अरियाकुडी श्री श्रीनिवास पेरुमल मंदिर और सज्जनगढ़, महाराष्ट्र में श्री राम और रामदास स्वामी समाधि मंदिर और रामदास स्वामी मठ।

 

जानिए धारा 80G

आयकर की धारा 80 जी के तहत किसी को सामाजिक, राजनीतिक और जनहितकारी संस्थाओं के साथ साथ सरकारी राहत कोषों में दिये गये दान पर टैक्स छूट लेने का अधिकार है. लेकिन ये छूट हमेशा हर दान या चंदे पर एक जैसी नहीं होती। ये टैक्स छूट कुछ नियमों और शर्तों के हिसाब से मिलती है।

 

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कोरोनावायरस के चलते लागू लॉकडाउन की वजह से अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का काम नहीं शुरू हो सका है, लेकिन अब लॉकडाउन में दी गई छूट के चलते राम जन्मभूमि परिसर में राम मंदिर निर्माण के पहले के काम शुरू कर दिया गया है। परिसर में साफ-सफाई शुरू करने के साथ ही भूमि के समतलीकरण का कार्य शुरू हो गया है।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 9 नवंबर को राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद का फैसला सुनाया था। इसके बाद सरकार ने 8 फरवरी को 'श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट' का निर्माण किया था।

 

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