Gyanvapi Case Live Update: ज्ञानवापी केस में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई, जानें क्या है मामला
Gyanvapi Case Live Update: वर्तमान में भी इससे जुड़े अलग-अलग मामले वाराणसी जिला कोर्ट, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं। आज यानी मंगलवार 29 अगस्त को देश की सर्वोच्च अदालत में इस केस से जुड़े एक अहम मामले में सुनवाई होने जा रही है
Gyanvapi Case Live Update: भगवान शिव की नगर वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद – श्रृंगार गौरी विवाद लगातार खबरों में है। करीब तीन दशक से यह मामला अदालतों के चक्कर काट रहा है। वर्तमान में भी इससे जुड़े अलग-अलग मामले वाराणसी जिला कोर्ट, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं। आज यानी मंगलवार 29 अगस्त को देश की सर्वोच्च अदालत में इस केस से जुड़े एक अहम मामले में सुनवाई होने जा रही है।
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आज सर्वोच्च न्यायालय में ज्ञानवापी परिसर स्थित श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा मामले की मेंटेनबिलिटी पर सुनवाई होगी। दरअसल, अभी चैत्र नवरात्र में केवल एकबार पूजा करने की अनुमति होती है। हिंदू पक्ष की मांग है कि उन्हें नियमित पूजा करने का अधिकार दिया जाए। जिसका मुस्लिम पक्ष (अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी) विरोध कर रहे हैं। वाराणसी जिला कोर्ट और इलाहाबाद उच्च न्यायालय से राहत नहीं मिलने के बाद मुस्लिम पक्ष ने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रूख किया है।
सोमवार को श्रृंगार गौरी के दर्शन को लेकर भारी बवाल
कल यानी सोमवार 28 अगस्त को पवित्र सावन माह का अंतिम सोमवार था। इस मौके पर भगवान शिव की नगरी काशी में शिवभक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। लेकिन मामला उस समय तनावपूर्ण हो गया जब शहर के अलग-अलग इलाकों से जुलूस निकालकर पहुंचे शिव सैनिकों ने विवादित ज्ञानवापी परिसर स्थित श्रृंगार गौरी की पूजा का प्रयास किया। पुलिस ने जब उन्हें रोका तो वे उनसे उलझ गए, दोनों पक्षों के बीच तीखी नोंकझोंक हुई। इसके बाद पुलिस ने करीब 50 से अधिक शिव सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया। सभी को दशाश्वमेध थाने ले जाया गया, जहां पर निजी मुचलका भरवाकर सभी को रिलीज कर दिया गया।
वाराणसी कोर्ट में 8 सितंबर को होगी सुनवाई
वाराणसी जिला कोर्ट में ज्ञानवापी मामले को लेकर हिंदू पक्ष की ओर से दायर एक अन्य याचिका पर सुनवाई चल रही है। इस याचिका में विवादित परिसर में नमाजियों की संख्या निर्धारित करने की मांग की गई है ताकि हिंदू प्रतीक चिन्हों को नुकसान न पहुंचे। इसके अलावा वहां रंगाई और पुताई को प्रतिबंधित करने के आदेश जारी करने की मांग भी की गई है। जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में लक्ष्मी देवी, सीता साहू, रेखा पाठक व मंजू व्यास की ओर से दायर की गई थी, जिस पर अगली सुनवाई 8 सितंबर को होगी।
12 सितंबर को हाईकोर्ट में भी होगी सुनवाई
ज्ञानवापी विवाद से जुड़े एक और मामले की सुनवाई 12 सितंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी। यह मामला ज्ञानवापी परिसर स्थित स्वयंभू भगवान विश्वेश्वरनाथ मंदिर और मस्जिद की भूमि स्वामित्व विवाद को लेकर है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस प्रकाश पाडिया की बेंच में चल रही थी। लेकिन अब इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर की एकल पीठ करेगी।
दो सितंबर को सौंपी जाएगी एएसआई सर्वे रिपोर्ट
विभिन्न अदालती मामलों के बीच विवादित ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वे जारी है। सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद से इस पर जोर-शोर से काम हो रहा है। जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने एएसआई को 2 सितंबर तक सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करने का आदेश दिया है।