Hardoi News: पूर्व विधायक को सजा दिलाने में कोर्ट ने हरदोई पुलिस अधीक्षक ने थपथपाई पीठ

Hardoi News: पूर्व विधायक सत्यनारायण संतू के महिला से गैंगरेप मामले में एसपी राजेश द्विवेदी की न्यायालय ने सराहना की है। जिसमें एसपी ने तत्परता से साक्षीगणों को न्यायालय के समक्ष पेश कराया था।

Report :  Pulkit Sharma
Update:2022-12-13 20:05 IST

एसपी राजेश द्विवेदी की न्यायालय ने सराहना की 

Hardoi News: पूर्व विधायक सहित 7 को सजा के मामले में कोर्ट ने एसपी के कार्यों की सराहना की। साक्षीगणों को व्यक्तिगत इंट्रेस्ट लेकर एसपी ने कोर्ट के समक्ष पेश कराया था। पुलिस महकमे में खुशी की लहर दौड़ गई। हरदोई में न्यायालय ने त्वरित कार्य को लेकर एसपी राजेश द्विवेदी की सराहना की है। जिसमें पुलिस ने तत्परता से कार्यवाही करते हुए साक्षीगणों को कोर्ट के सामने पेश किया था। एमपी/एमएलए कोर्ट ने पूर्व विधायक सहित सात को सजा सुनाते हुए एसपी के योगदान की तारीफ की है। जिससे पुलिस महकमे में खुशी की लहर है।

एसपी राजेश द्विवेदी की न्यायालय ने की सराहना

पूर्व विधायक सत्यनारायण संतू के महिला से गैंगरेप मामले में एसपी राजेश द्विवेदी की न्यायालय ने सराहना की है। जिसमें एसपी ने तत्परता से साक्षीगणों को न्यायालय के समक्ष पेश कराया था। एमपी/एमएलए कोर्ट ने हाल ही में सत्यनारायण संतू के मामले में फैसला सुनाया है। जिसमें पूर्व बसपा विधायक सहित 7 आरोपियों को 7-7 वर्ष की सजा सुनाई गई थी। जिससे राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई थी। अतरौली थाने में एक महिला ने 2007 में बलपूर्वक गैंगरेप करने की तहरीर दी थी। जिसमें महिला का आरोप था कि 11 मार्च 2006 को संतू उसके पति व उसकी लड़की को बलपूर्वक सहयोगियों के साथ उठा ले गए और दबाव बना कर मकान लिखा लिया।

पुलिस ने किया था गैंगरेप का मुकदमा दर्ज

इसके बाद 1 अप्रैल 2006 को आरोपी उसे दो बच्चों के साथ जबरन उठा ले गए और अभियुक्त मुनुआ सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह, उसके पुत्रों देवेन्द्र सिंह, जितेंद्र सिंह व छोटू सिंह निवासी ग्राम जखवा थाना अतरौली, राजू सिंह पुत्र महेंद्र विक्रम सिंह निवासी ग्राम हड़हा थाना अतरौली और प्रेमपाल पुत्र सरजू निवासी महमदापुर थाना अतरौली ने महिला के साथ बलपूर्वक दुष्कर्म किया। जिसमें अतरौली पुलिस ने अपराध संख्या 212/2007 में गैंगरेप का मुकदमा दर्ज किया था। जोकि पूर्व विधायक सत्यनारायण उर्फ संतू सहित सात के विरुद्ध दर्ज किया गया था। जिसमें एसपी ने साक्षीगणों को तत्परतापूर्वक कोर्ट के सामने पेश किया। जिसमें कोर्ट ने सभी सात आरोपियों को 7-7वर्ष कारावास की सजा सुनाई।

पुलिस प्रशासन की ओर से किया सराहनीय योगदान: SP

एसपी राजेश द्विवेदी ने बताया कि जैसा कि शासन की मंशा है कि ऐसे केस जल्द से जल्द निपटाए जाए और पुलिस प्रशासन द्वारा साक्ष्यों को न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए। इसी क्रम में पुलिस प्रशासन द्वारा एक सराहनीय योगदान किया गया है। एसपी ने कहा कि जोकि हम चाहेंगे कि भविष्य में सभी लोग इस प्रकार के कार्य करते रहे। एमपी/एमएलए कोर्ट ने जुलाई में साक्षीगणों के हाजिर होने के लिए पत्र प्रेषित किया था लेकिन वह नहीं हाजिर हुए थे। जिस मामले को एसपी ने व्यक्तिगत लेते हुए साक्षीगणों को न्यायालय में प्रस्तुत किया। जिसमें जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक की एमपी/एमएलए कोर्ट ने सराहना की है।

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