Hardoi News: हरदोई में कालोनी पास कराना है तो यहां से लेनी होगी अनुमति, कमिश्नर ने जारी किए आदेश

Hardoi News: शहर में अब कालोनी बसाना लोगों के लिए महंगा साबित होगा। कालोनी बसाने के लिए लोगों को अब जिला पंचायत से कालोनी के मानचित्र की स्वीकृति लेनी होगी।

Update:2023-07-12 16:23 IST
जिला पंचायत से कालोनी के मानचित्र की स्वीकृति लेनी होगी: Photo- Newstrack

Hardoi News: शहर में अब कालोनी बसाना लोगों के लिए महंगा साबित होगा। कालोनी बसाने के लिए लोगों को अब जिला पंचायत से कालोनी के मानचित्र की स्वीकृति लेनी होगी। साथ ही स्वीकृति के लिए दर भी चुकानी होगी। उसके बाद ही कॉलोनी को बना सकेंगे।

मनमानी प्लॉटिंग पर लगेगा अंकुश

अभी तक प्रॉपर्टी के व्यापार से जुड़े लोग मनमाने तरीके से खेत खरीदकर व खेतों का अनुबंध कराकर प्लॉटिंग कर कॉलोनी बना देते थे लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकेगा। प्लाटिंग का कारोबार करने वाले लोगों को कॉलोनी को बसाने में मानचित्र के साथ-साथ जल संरक्षण, मार्ग प्रकाश व्यवस्था, पार्क आदि का भी मानचित्र में प्रावधान करना होगा। इन व्यवस्थाओं के कॉलोनी के मानचित्र को स्वीकृति नहीं दी जाएगी। साथ ही स्वीकृति के लिए भी जिला पंचायत की दौड़ लगानी होगी। जहां से स्वीकृति मिलने के बाद प्लाटिंग के कारोबार से जुड़े लोग नई कालोनियों को बना सकेंगे। हरदोई शहर के साथ-साथ संडीला, शाहाबाद समेत कई अन्य कस्बों में प्लाटिंग का कार्य खूब फल-फूल रहा है। लोग खेतों को खरीद कर या अनुबंध करा कर प्लाटिंग कर रहे हैं।

पहले से बनी कालोनियों का क्या होगा

आदेशों में अभी यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि पूर्व में बनाई गई कालोनियों को भी क्या जिला पंचायत से मानचित्र की स्वीकृति लेनी होगी या नई बनने वाली कालोनियों पर यह आदेश लागू होगा। कमिश्नर की ओर से आए नए आदेशों में टावर को लेकर भी नई एडवाइजरी जारी की गई।

मोबाइल टावरों के लिए ये गाइडलाइन

कमिश्नर डॉ. रोशन जैकब द्वारा जारी आदेशों में मोबाइल टावर भूतल पर लगवाने को वरीयता दी गई है। रोशन जैकब ने कहा है कि गांव में मोबाइल टावर की स्थापना अब भू तल पर कराए जाने की प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए आवासीय भवन स्वामी व कल्याण समिति से एनओसी लेना अनिवार्य किया गया है। छत पर टावर लगाए जाने की स्थिति में मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा।

मानचित्र स्वीकृति की दरें निर्धारित

मंडल आयुक्त डॉ. रोशन जैकब ने एक अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि खेत को खरीद कर या अनुबंध कराकर कॉलोनी बसाने के लिए मानचित्र की स्वीकृति लेनी होगी। साथ ही स्वीकृति के लिए दरों का भी निर्धारण किया गया है। मंडलायुक्त द्वारा सभी जिला पंचायत अध्यक्ष को जल्द से जल्द आदेश अमल में लाने के कहा गया है। जिला पंचायत अध्यक्ष प्रेमवती ने कहा कि मंडलायुक्त द्वारा जारी आदेशों को जल्द अमल में लाया जाएगा।

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