Hardoi News: 39 घरों पर चला बुलडोजर, हाईकोर्ट के आदेश पर हुई कार्रवाई, तालाब की जमीन पर बने थे मकान

Hardoi News: हाईकोर्ट के आदेश पर पुलिस और राजस्व टीम ने तालाब की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया है। जिसमें तालाब की भूमि पर बने 39 घरों को बुलडोजर से ढहाया गया है।

Update: 2023-05-16 00:22 GMT
हाईकोर्ट के आदेश पर 39 घरों पर चला बुलडोजर: Photo- Newstrack

Hardoi News: हाईकोर्ट के आदेश पर पुलिस और राजस्व टीम ने तालाब की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया है। जिसमें तालाब की भूमि पर बने 39 घरों को बुलडोजर से ढहाया गया है। इस दौरान लोगों ने हंगामा काटने की कोशिश की तो तहसीलदार ने उनको समझाया। पुलिस और राजस्व टीम की संयुक्त कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया।

बताते चले कि माधौगंज थाना क्षेत्र के कुरसठ में 39मकान तालाब की जमीन पर बनाए गए थे। जिस पर कस्बे के ही लोगों ने आपत्ति की और हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जिसमें हाईकोर्ट ने तालाब की जमीन गाटा संख्या 1604(थ) व 1604(द) को खाली कराने का आदेश स्थानीय प्रशासन को दिया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद हरकत में आए प्रशासन ने जमीन खाली कराने के लिए टीम को गठित किया।

डीएम के निर्देश पर पुलिस और राजस्व की संयुक्त टीम अतिक्रमण के स्थान पर बुलडोजर लेकर पहुंच गई। जहां मकान बनाए लोगों ने विरोध किया तो एसडीएम के नेतृत्व में पहुंची टीम ने उनको समझाया। वाबजूद इसके एसडीएम, ईओ और सीओ ने जमीन कब्जा मुक्त कराने के निर्देश दिए। जिसके बाद संयुक्त टीम ने बुलडोजर से अतिक्रमण को साफ करवाया। पुलिस और राजस्व टीम की संयुक्त कार्रवाई से कस्बे में हड़कंप मच गया। घंटों गरजे बुलडोजर ने तालाब को कड़ी मशक्कत से कब्जा मुक्त कराया है।

क्या बोले जिम्मेदार

एएसपी पूर्वी नृपेंद्र कुमार ने बताया कि माधौगंज के कुरसठ में तालाब की जमीन पर अतिक्रमण किया गया था। जिसको हाईकोर्ट के आदेश पर पुलिस और राजस्व टीम ने कब्जा मुक्त कराया है। घंटों चली बुलडोजर की कार्रवाई में 39घर ढहाए गए है।

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