इलाहाबाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा में बाबा जयगुरूदेव धर्म प्रचार संस्था को आंवटित जमीन पर बिना विवेक का प्रयोग किए हलफनामा दाखिल करने पर जिलाधिकारी मथुरा को कड़ी फटकार लगायी है। साथ ही यूपीएसआईडीसी के औद्योगिक क्षेत्र में पांच पार्काें को खाली कराने का आदेश भी दिया है।
कोर्ट ने कहा, कि प्लाट संख्या- 30 की पैमाइश कर जयगुरूदेव की आपत्ति सुनकर जमीन वापस ली जाए और कार्यवाही रिपोर्ट मांगी है। याचिका की अगली सुनवाई 21 नवंबर को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण टंडन तथा न्यायमूर्ति राजीव जोशी की खण्डपीठ ने राजेन्द्र सिंह की जनहित याचिका पर दिया है।
हर हाल में पार्क बहाल किया जाए
कोर्ट ने कहा है, कि हर हाल में पार्क की भूमि खाली कराकर पार्क बहाल किया जाए। निगम ने पार्काें की जमीन को खाली जमीन बताते हुए आवंटित कर दिया है। कोर्ट ने निगम के अधिकारियों द्वारा स्थगन आदेश के बावजूद निर्माण जारी रखने की अनुमति देने व स्थगनादेश विखण्डित कराने की कोशिश के कथन पर गहरी नाराजगी व्यक्त की।
...या तो समझने में असमर्थ हैं या
कोर्ट ने आगे कहा, कि अधिकारी अदालत के आदेश को या तो समझने में असमर्थ हैं या जानबूझकर समझना नहीं चाहते। कोर्ट ने औद्योगिक विकास निगम के अधिकारी को फोटोग्राफ सहित हाजिर होने का निर्देश दिया है। याचिका की अगली सुनवाई 21 नवम्बर को होगी।