प्रदेश के कई जिलों में चल रहे देह व्यापार पर सुनवाई 10 मई को 

इलाहाबाद हाईकोर्ट में एस एस पी नितिन तिवारी ने मेरठ में रेडलाइट एरिया को लेकर गलत हलफनामा दाखिल करने वालों के विरुद्ध की गई कार्रवाई की जानकारी दी और कोर्ट को बताया कि नियुक्ति अधिकारी ने कार्यवाही की संस्तुति भेज दी है । 3 दिन में कार्यवाई प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

Update: 2019-05-03 14:30 GMT

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट में एस एस पी नितिन तिवारी ने मेरठ में रेडलाइट एरिया को लेकर गलत हलफनामा दाखिल करने वालों के विरुद्ध की गई कार्रवाई की जानकारी दी और कोर्ट को बताया कि नियुक्ति अधिकारी ने कार्यवाही की संस्तुति भेज दी है । 3 दिन में कार्यवाई प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

अधिवक्ता इमरान उल्लाह खान ने कहा प्रदेश के कई जिलों में देह व्यापार चल रहा है। जिसका याची सुनील चौधरी ने सहमति जतायी। कोर्ट ने अधिवक्ता याची सुनील चौधरी को इस सम्बन्ध में तथ्यों के साथ हलफनामा दाखिल करने का समय दिया है।

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आज शुक्रवार को याचिका न्यायमूर्ति पी के एस बघेल तथा न्यायमूर्ति आर आर अग्रवाल की खंडपीठ के समक्ष पेश हुई। कोर्ट ने याची को विस्तृत जानकारी के साथ हलफनामा दाखिल करने का समय दिया।याचिका की सुनवाई 10 मई को होगी।

याचिका में मानव तस्करी व् देह व्यापार पर रोक लगाने एवं कोठो को बंद करने की मांग की गयी है।याची का कहना है कि मेरठ के कबाड़ी बाजार में लड़कियों को बंधक बनाकर देह व्यापार कराया जारहा है।

इसके अलावा वाराणसीएआगराएबलियाएगाजीपुरएबस्तीएमऊए सहारनपुरएअलीगढ़एप्रतापगढ़एकानपूरएसहित तमाम जिलो में देह व्यापार चल रहा है। आर टी आई एक्ट के तहत इसका खुलासा हुआ है। जिस पर रोक लगनी चाहिए।

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