कोर्ट ने दी हिदायत- मुख्य सचिव दाखिल करें अनुपालन शपथपत्र...वर्ना

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक अवमानना वाद में मुख्य सचिव अनूप चन्द्र पाण्डेय को तीन सप्ताह में अनुपालन शपथ पत्र दाखिल करने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 27 मई को होगी।

Update: 2019-05-03 15:12 GMT
प्रतीकात्मक फोटो

लखनऊ : इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक अवमानना वाद में मुख्य सचिव अनूप चन्द्र पाण्डेय को तीन सप्ताह में अनुपालन शपथ पत्र दाखिल करने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 27 मई को होगी।

यह आदेश जस्टिस सीडी सिंह की बेंच ने आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर की अवमानना याचिका पर दिया। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगली सुनवाई पर यदि शपथ पत्र नहीं दाखिल किया जाता है तो इसके लिये जिम्मेदार अधिकारी पर दस हजार रुपये का हर्जाना लगाया जाएगा।

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कोर्ट ने कहा कि मुख्य सचिव को स्पष्टीकरण भी देना होगा कि उनके विरुद्ध अवमानना की कार्यवाही क्यों न चलायी जाए।

याचिका में कहा गया है कि अमिताभ ठाकुर ने पूर्व मुख्य सचिव आलोक रंजन तथा पूर्व प्रमुख सचिव गृह देबाशीष पांडा पर राजनीतिक दबाव में उनके निलम्बन सम्बंधी मामले में अनेक फर्जी अभिलेख तैयार कराए जाने व विधि विरुद्ध तरीके से दो बार उनका निलंबन बढ़ा कर निलम्बित रखे जाने का आरोप लगाया था।

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इस मामले में हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को उनकी शिकायत की जांच का आदेश दिया था। याचिका में कहा गया है कि उक्त आदेश के बावजूद जांच अभी तक पूरी नहीं की गई है।

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