HC की बेंच का यूपी को आदेश, अतिक्रमण कर बनाए सभी धर्मस्थल तोड़ें

Update: 2016-06-11 01:07 GMT

लखनऊः इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी सरकार को आदेश दिया है कि वह सड़कों के किनारे, गलियों में और हाइवे समेत उन सभी जगहों से धार्मिक स्थल हटाए, जो अतिक्रमण करके बनाए गए हैं। जस्टिस सुधीर अग्रवाल और जस्टिस राकेश श्रीवास्तव की बेंच ने कहा कि पहली जनवरी 2011 या उसके बाद अतिक्रमण करके बनाए गए सभी धर्मस्थलों को तुरंत तोड़ा जाए। अदालत ने साथ ही ये भी कहा कि किसी भी धार्मिक आयोजन से भी ट्रैफिक नहीं रुकना चाहिए।

क्या है मामला?

-लखनऊ के शख्स ने कॉलोनी में धार्मिक स्थल बनाने के खिलाफ अर्जी दी थी।

-अर्जी में कहा गया था कि धार्मिक स्थल के चबूतरे से चलने-फिरने की जगह कम हो गई है।

-इसके बाद ही अदालत ने सख्त आदेश पास किया।

अदालत ने और क्या कहा?

-कोर्ट ने कहा कि 10 जून के बाद कोई अवैध धार्मिक स्थल बना तो अफसरों की खैर नहीं।

-1 जनवरी 2011 या उसके बाद बने ढांचे दो महीने में हटाए जाएं।

-इससे पुराने ढांचों को छह महीने में हटाया जाए।

-चीफ सेक्रेटरी से सात महीने में अनुपालन की रिपोर्ट भी मांगी।

-रिपोर्ट के लिए कोर्ट ने 7 जनवरी 2017 की तारीख भी तय की है।

क्या कहना था सरकारी वकील का?

-सरकारी वकील ने कहा कि धार्मिक भावनाओं की वजह से अफसर एक्शन नहीं ले पाते।

-उन्होंने कहा कि कोर्ट निर्देश दे तो अफसरों के लिए मददगार साबित होगा।

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