शिक्षक के वेतन मामले में हाईकोर्ट ने योगी आदित्यनाथ से जवाब मांगा

Update:2017-07-12 00:37 IST

इलाहाबाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गोरखपुर के एक इंटर कॉलेज के शिक्षक के वेतन मामले में वहां के प्रबंधक योगी आदित्यनाथ से जवाब मांगा है। कोर्ट ने कॉलेज के प्रिंसिपल को भी नोटिस जारी किया है। यह आदेश न्यायमूर्ति पी.के.एस बघेल ने उक्त कॉलेज के शिक्षक राजाराम यादव की याचिका पर दिया है।

याचिका के अनुसार सीएम योगी आदित्यनाथ महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज की प्रबंध समिति के प्रबंधक हैं। याची के अधिवक्ता अरुण कुमार सिंह देशवाल ने बताया, कि 'योगी आदित्यनाथ ने अब तक कॉलेज की प्रबंध समिति के प्रबंधक पद से त्यागपत्र नहीं दिया है। इस कारण याचिका में उन्हें बतौर कॉलेज प्रबंधक पक्षकार बनाया गया है। उन्हें बतौर प्रबंधक ही नोटिस जारी हुआ है।'

याचिका के तथ्यों के अनुसार, राजाराम यादव महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में सहायक अध्यापक हैं। एक आपराधिक मामले में उन्हें जेल जाना पड़ा और वह ढाई माह तक जेल में रहे। जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने अवकाश प्रार्थना पत्र दिया, जिसे कॉलेज के प्रधानाचार्य ने स्वीकार कर लिया। इसके बाद उनका वेतन नहीं दिया जा रहा है। याचिका के माध्यम से वेतन भुगतान का निर्देश दिए जाने की मांग की गई है।

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