यूपी: आयोग की भर्ती पर रोक नहीं, पदों को भरने का निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को 2003 की भर्ती के तहत 3 पिछड़ा वर्ग व 2 अनुसूचित जाति वर्ग की एसोसिएट प्रोफेसरों के पद को भरने के लिए काउन्सिलिंग पूरी करने का निर्देश दिया है।

Update: 2019-04-21 14:15 GMT

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को 2003 की भर्ती के तहत 3 पिछड़ा वर्ग व 2 अनुसूचित जाति वर्ग की एसोसिएट प्रोफेसरों के पद को भरने के लिए काउन्सिलिंग पूरी करने का निर्देश दिया है और कहा है कि चुनाव आयोग ने भर्ती संस्थाओं द्वारा जारी भर्ती पर रोक नहीं लगाया है।

आयोग के अधिवक्ता ने आयोग द्वारा जारी आचार संहिता की जानकारी दी और कहा आयोग की भर्ती पर रोक नहीं है।

यह भी पढ़ें...छात्रों को अपने प्रयासों में और अधिक गति लाने की आवश्यकता: डॉ. विक्रम सिंह

यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता ने राजेंद्र प्रसाद की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। आयोग ने चुनाव के चलते काउंसिलिंग टाल दी थी जिसे याचिका में चुनौती दी गयी थी। 11 जनवरी 19 के आदेश से काउंसिलिंग चुनाव के चलते रोक दी गयी थी। 20 मार्च 18 को चयन परिणाम घोषित किया गया है जिसकी काउंसिलिंग होनी है।

यह भी पढ़ें...UP में थम गया तीसरे चरण का चुनाव प्रचार, 23 अप्रैल को होगा मतदान

Tags:    

Similar News