Jalaun News: मासूम से दरिंदगी करने वाले युवक को उम्रकैद, कोर्ट ने लगाया एक लाख का जुर्माना
Jalaun News: एक वर्ष पूर्व दरिंदे ने मासूम के साथ दरिंदगी कर दी थी। दूसरे दिन सुबह मासूम की माँ ने उसके विरुद्ध थाने में तहरीर देकर मामला दर्ज कर दिया था। पुलिस ने हाफ इनकाउंटर कर आरोपी की गिरफ्तारी कर जेल भेज दिया था।
Jalaun News: जालौन में एक वर्ष पूर्व दरिंदे ने मासूम के साथ दरिंदगी कर दी थी। दूसरे दिन सुबह मासूम की माँ ने उसके विरुद्ध थाने में तहरीर देकर मामला दर्ज कर दिया था। पुलिस ने हाफ इनकाउंटर कर आरोपी की गिरफ्तारी कर जेल भेज दिया था। साथ ही पुलिस ने आरोप पत्र न्यायलय में दाखिल कर दिए थे। शुक्रवार के दिन पास्को एक्ट न्यायाधीश ने दोष सिद्ध हो जाने पर उसे उम्रकैद की सजा सुनाकर एक लाख जुर्माना भी लगाया है। बीते वर्ष 2023 की 27 अगस्त की रात को माधौगढ़ कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में घर में अपनी मां के साथ सो रही 6 वर्षीय मासूम बच्ची को कैलोर गांव का रहने वाला हरेंद्र सिंह उठा ले गया था जहां उसके साथ दरिंदगी की थी।
इस घटना के बारे में सुबह तब पता चला जब मासूम गांव की बाहर बेहोशी की हालत में मिली थी। मासूम को देख परिजनों के होश उड़ गए थे। बच्ची का उपचार होने के बाद जब बच्ची ने अपनी आप बीती माँ को बताई। जिस पर लड़की की मां द्वारा हरेंद्र सिंह पर रेप तथा पॉक्सो एक्ट की धाराओं में 28 अगस्त को मुकदमा पंजीकृत करवाया था। इस मामले की जानकारी देते हुए जिला शासकीय अधिवक्ता लखन लाल निरंजन ने अवगत कराते हुए बताया कि पुलिस ने उसी दिन आरोपी हरेंद्र सिंह को हाफ एनकाउंटर करते हुए गिरफ्तार कर लिया था।
उन्होंने बताया कि उसके खिलाफ 6 सितंबर 2023 को चार्जशीट दाखिल की थी जिसकी पैरवी अपर शासकीय अधिवक्ता बृजराज सिंह राजपूत और अपर शासकीय अधिवक्ता विश्वजीत सिंह गुर्जर द्वारा की गई। जिसमें शुक्रवार को न्यायालय एडीजी स्पेशल, पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश मोहम्मद कमर द्वारा साक्ष्य और गवाहों के आधार पर मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी हरेंद्र सिंह को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही एक लाख रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है।