Jhansi News: धर्म संपरिवर्तन करने वालों पर लगेगी रासुका, संपत्ति होगी कुर्कः डीआईजी

Jhansi News: डीआईजी ने धारा - 3 / 5 उoप्रo विधि विरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिशेध अधिo 2021 में अब तक की गयी कार्यवाही की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि धर्म संपरिवर्तन प्रतिशेध में शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए अपर पुलिस अधीक्षक (नगर) ज्ञानेंद्र कुमार सिंह के नेतृत्व में क्षेत्राधिकारी (सदर) स्नेहा तिवारी, थानाध्यक्ष प्रेमनगर आनंद कुमार सिंह व एसओजी0 की टीम गठित की जाए।

Update:2023-08-11 19:59 IST
Jhansi DIG (Photo-Social Media)

Jhansi News: पुलिस उपमहानिरीक्षक जोगेन्द्र कुमार ने थाना प्रेमनगर क्षेत्र में धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के मामले को गंभीरता से लिया है। उन्होंने अधीनस्थों से स्पष्ट कहा है कि धर्म संपरिवर्तन करने वाले लोगों पर रासुका की कार्रवाई की जाए। साथ ही उनकी संपत्ति कुर्क की जाए। इसके अलावा यह धर्म संपरिवर्तन किसके संरक्षण में चल रहा था। इसका पूरी तरह से पता लगाया जाए ताकि इस तरह के लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा सके।

पुलिस उपमहानिरीक्षक जोगेन्द्र कुमार ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जनपद में घटित चोरी / लूट के अपराधों का अनावरण कराने, ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान में प्रभावी कार्यवाही कराने तथा धारा - 3 / 5 उ0प्र0 विधि विरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिशेध अधिo 2021 के अपराध में प्रभावी कार्यवाही तथा संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तार करने के सम्बन्ध में समीक्षा की। समीक्षा में धर्म संपरिवर्तन में शिथिल कार्रवाई किए जाने पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्रवाई करने से एेसे तत्वों के हौंसले बुलंद होंगे। इन लोगों पर ऐसी कार्रवाई की जाए ताकि उनकी पीढ़ी याद रख सके। उन्होंने शेष बचे अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा सीपरी बाजार और प्रेमनगर थाना क्षेत्र में इस तरह की गतिविधियों को संचालित करने वाले लोगों पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं।

अभियुक्तों को पकड़ने के लिए एसपी सिटी के नेतृत्व में गठित की जाए टीम

डीआईजी ने धारा - 3 / 5 उoप्रo विधि विरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिशेध अधिo 2021 में अब तक की गयी कार्यवाही की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि धर्म संपरिवर्तन प्रतिशेध में शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए अपर पुलिस अधीक्षक (नगर) ज्ञानेंद्र कुमार सिंह के नेतृत्व में क्षेत्राधिकारी (सदर) स्नेहा तिवारी, थानाध्यक्ष प्रेमनगर आनंद कुमार सिंह व एसओजी0 की टीम गठित की जाए।

अभियुक्तों की आर्थिक आय के श्रोतों का लगाया जाए पता

शीघ्र गिरफ्तारी करने तथा सभी अभियुक्तो के मोवाईल नम्बरों व अन्य के माध्यम से प्रचलित खातों का पता लगाते हुए उनके आर्थिक आय के श्रोतों का पता लगाकर कड़ी कार्यवाही किये जाने निर्देश दिये गये है। इस प्रकरण में संलिप्त एवं प्रकाश में आये सभी अभियुक्तों के विरूद्ध प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही यथा - एनएसए, गैंगस्टर एक्ट व गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 (1) के अन्तर्गत सम्पत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।

प्रतिदिन के कार्यों की जाए समीक्षा

डीआईजी ने जनपद में चोरी के अपराधों के अनावरण में शिथिल कार्यवाही होने पर उपस्थित अधिकारियों को लक्ष्य निर्धारित करते हुये अभियोगों का अनावरण कर अपराधियो पर कठोर कार्यवाही करने तथा अधीनस्थों द्वारा प्रतिदिन के कार्यो की समीक्षा किये जाने हेतु उपस्थित अधिकारियो को निर्देश दिये गये।

पैरवी में रुचि नहीं ले रहे हैं नोडल अधिकारी, डीआईजी ने जताई नाराजगी

डीआईजी द्वारा पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत सनसनीखेज अपराध यथा- हत्या, लूट, डकैती, चोरी, माफिया अपराधियो/ महिला सम्बन्धी व पॉक्सो के अपराधों में की जा रही पैरवी की समीक्षा करते हुये पैरवी में रूचि न प्रदर्शित करने वाले अधिकारियों एवं ऑपरेशन कन्विक्शन के नोडल अधिकारी अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) को सचेत किया गया तथा चिन्हित विचाराधीन मामले जो न्यायालयों में निर्धारित तिथियों में नियत है, उनके साक्षियों / गवाहों से स्वंय वार्ता कर नियत तिथि में न्यायालय में उपस्थित कराकर गवाही कराते हुये अभियोगों में सजा कराये जाने के विस्तृत निर्देश दिये गये।

अपराधियों व अराजक तत्वों पर रखी जाए निगरानी

अपराधों की रोकथाम तथा अपराधों के अनावरण एवं अराजक तत्वों पर निगरानी रखने हेतु चलाये जा रहे ऑपरेशन दृष्टि की समीक्षा करते हुये सीसीटीवी कैमरो का अधिष्ठापन अपराध रोकने के दृष्टिकोण से कम होने पर आपत्ति प्रकट करते हुये वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को इस कार्य में स्वंय लीड लेकर कार्यवाही किये जाने तथा सभी संवेदनशील स्थानों को सीसीटीवी कैमरों से कवर किये जाने तथा इनका वीडियो सम्बन्धित थाने पर सतत् निगरानी हेतु व्यवस्थापित किये जाने के कड़े निर्देश दिये गये।

संविधान में नहीं कोई स्पष्ट अनुच्छेद

भारत के संविधान में धर्मांतरण को लेकर कोई स्पष्ट अनुच्छेद नहीं है। अनुच्छेद 25 से लेकर 28 के बीच धार्मिक स्वतंत्रता का जिक्र किया गया है। इसमें बताया गया है कि अपनी स्वेच्छा से भारत के हर व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने, पालन करने और प्रचार-प्रसार करने की आजादी है। इसको लेकर कई बार राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनाने की अपील की गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब तक इसको लेकर कोई फैसला नहीं सुनाया है।

यूपी में धर्मांतरण के लिए किया गया विवाह अवैध

27 नवंबर 2020 को यूपी विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध कानून लागू किया गया। इस कानून के तहत दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को दस साल तक की जेल और अपराध की गुणवत्ता के मुताबिक, 15 से 50 हजार रुपये तक का जुर्माना का प्रावधान है। वहीं, इस कानून के तहत एससी-एसटी समुदाय के नाबालिगों और महिलाओं के धर्मांतरण पर 3 से 10 साल की सजा का प्रावधान हैं, जबकि जबरन सामूहिक धर्मातरण के लिए 3 से 10 साल की जेल और 50 हजार का जुर्माने का प्रावधान है। इसके साथ ही, यदि कोई अपने धर्म के बाहर किसी से विवाह करना चाहता है, तो जोड़ों को शादी से दो महीने पहले जिला मजिस्ट्रेट को प्रस्तावित शादी के बारे में सूचना देना अनिवार्य है। यदि किसी महिला का विवाह केवल इस उद्देश्य से किया गया है कि उसका धर्म परिवर्तन करना है, तो एेसे में उस विवाह को अवैध घोषित कर दिया जाता है।

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