Jhansi News: लखनऊ-रामेश्वर ट्रेन अग्निकांड, रेल प्रशासन अलर्ट

Jhansi News: झाँसी रेल मंडल से गुजरने वाली ट्रेनों में होगी सघन जांच, प्रतिबंधित सामान ले जाते पकड़े तो जुर्माना के साथ हो सकती है जेल

Update:2023-08-26 22:54 IST
लखनऊ-रामेश्वर ट्रेन अग्निकांड, रेल प्रशासन अलर्ट: Photo- Social Media

Jhansi News: लखनऊ-रामेश्वर ट्रेन अग्निकांड के बाद रेल प्रशासन अलर्ट हो गया है। रेलवे बोर्ड के आदेश के बाद झाँसी रेल मंडल से गुजरने वाले लंबी दूरी की ट्रेनों में सघन जांच शुरु कर दी है। इसके लिए टीमों का गठन किया गया। सघन जांच के दौरान अगर कोई भी प्रतिबंधित सामान ले जाते पकड़ा गया तो जुर्माना के साथ उसे जेल भी हो सकती है।

मालूम हो कि तमिलना़डु के मदुरै रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन में आग लगने की घटना सामने आई है। इसमें कोच के अंदर आग लगने से दस लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोग झुलस गए। बताया जा रहा है कि ट्रेन के प्राइवेट पार्टी कोच में कुछ लोग अनाधिकृत रुप से रसोई गैस सिलेंडर का इस्तेमाल चाय बनाने के लिए कर रहे थे। इसके चलते प्राइवेट पार्टी कोच में आग लग गई थी। ट्रेन में आप अपनी मर्जी से कोई भी सामान नहीं ले जा सकते हैं। भारतीय रेलवे की ओर से कुछ सामानों को ट्रेन में ले जाने पर पाबंदी लगाई हुई है। यह मामला रेलवे बोर्ड के संज्ञान में लाया गया।

ये सामान ले जाना है सख्त मना

ट्रेन में गैस सिलेंडर, स्टोव, पटाखे, तेजाब, बदबुदार सामान, गीली खाल, चमड़ा, ग्रीस, किसी भी तरह का ज्वलनशील कैमिकल, एेसा कोई भी सामान जिसके टपकने या टूटने से यात्रियों को नुकसान पहुंच सकता हो ले जाने की मनाही है। घी भी 20 किलोग्राम तक ले जाया जा सकता है। यह भी टीन के डिब्बे में अच्छे से पैक होना चाहिए। रेलवे ने कुछ नियम और कानून बनाए हैं। रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 67, 164 और 165 के तहत इस तरह की वस्तुओं को ले जाना एक तरह का दंडनीय अपराध है। वहीं रेलवे अधिनियम की धारा 67 खतरनाक या आपत्तिजनक सामान की ढुलाई के बारे में डिटेल से बताती है।

कोई भी बुक कर सकता है पूरी ट्रेन या कोच

कोई भी व्यक्ति या संगठन निजी यात्रा या दौरे और यहां तक कि शादी-ब्याह के लिए पूरी ट्रेन या कुछ कोच बुक कर सकता है. ये यात्राएं रेलवे नेटवर्क के किसी भी स्टेशन के बीच हो सकती हैं. इसके लिए बुकिंग कम से कम एक महीने पहले की जानी चाहिए. इन चार्टर्ड कोचों को केवल उन्हीं स्टेशनों पर जोड़ा या अलग किया जा सकता है, जहां रुकने का समय 10 मिनट से अधिक है।

ट्रेनों में चलाया जा रहा हैं सघन जांच अभियान

उत्तर मध्य रेलवे झाँसी मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मनोज कुमार सिंह ने बताया कि तमिलनाडु के मदुरै रेलवे स्टेशन पर हुई घटना के मद्देनजर झाँसी रेल मंडल से गुजरने वाली ट्रेनों में सघन जांच अभियान शुरु कर दिया है। इसके लिए टीमों का गठन किया गया। हर रेलवे स्टेशन पर टीम ट्रेनों में जांच कर रही है।

मेडिकल फिट प्रमाण पत्र लाओ, तभी ज्वाइनिंग होगी

रेलवे कर्मचारी की मौत पर रेलवे जताया दुख, मृतक के परिजनों को दी गई आर्थिक मदद

झाँसी। रेलवे वर्कशॉप के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी द्वारा की गई आत्महत्या के मामले में नया मोड़ आ गया है। बताया गया है कि मृतक जब ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए कार्यालय गया तो उससे कहा कि मेडिकल फिट प्रमाण पत्र लाओ, तभी ज्वाइनिंग होगी। यह बात सुनकर वह वापस चला गया। हालांकि रेलवे वर्कशॉप प्रशासन ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की मौत पर दुख जताया है। साथ ही उसके परिजनों को आर्थिक मदद भी की है।

मालूम हो कि प्रेमनगर थाना क्षेत्र के नगरा में रहने वाला रवि कुमार सहायक लेखा कार्यालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रुप में तैनात था। 2 अगस्त 2023 से रवि कुमार इसी कार्यालय से अनुपस्थित चल रहे थे। उन्होंने इस कार्यालय को अवगत कराया था की उनकी दुर्घटना हो गयी है तथा उनके हाथ में चोट लग गयी है, इसलिए वे कार्यालय आने में असमर्थ हैं। 24 अगस्त 2023 को रवि कुमार ड्यूटी ज्वाइन करने हेतु कार्यालय में उपस्थित हुए, तो रेल्वे के नियमानुसार उन्हें मेडिकल फिट प्रमाण पत्र लेकर आने को कहा गया जिससे उन्हे ड्यूटी पर लिया जा सके। रवि कुमार फिट प्रमाण पत्र लाने की बात कहकर कार्यालय से वापिस चले गये। रेलवे वर्कशॉप प्रशासन का कहना है कि परंतु 25 अगस्त 2023 को इनके दुखद निधन की सूचना प्राप्त हुई।

इस मामले में झाँसी रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मनोज कुमार सिंह ने बताया है कि रेल्वे प्रशासन इस दुख के समय में परिवार के साथ है। रेल प्रशासन अपने कर्मियों के प्रति सदैव संवेदनशील है और दुख की घड़ी में सहानुभूति रखता है। मृतक कर्मचारी के परिवार को रेल्वे की तरफ से 10000/- रुपए की नगद राशि अग्रिम सहायता हेतु तुरंत प्रदान कर दी गई है। साथ ही उनकी पत्नी या परिवार के सदस्य को उनके स्थान पर अनुकंपा नियुक्ति देने हेतु भी रेल प्रशासन ने कार्यवाही प्रारंभ कर दी है। कर्मचारी की मृत्यु उपरांत भुगतान की जाने वाली राशि का भी शीघ्र ही भुगतान कर दिया जाएगा। वास्तविकता यह है की रेल प्रशासन प्रत्येक कर्मचारी के साथ है और नियमानुसार ही कोई कार्यवाही करता है।

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