Jhansi News: तीन हत्यारोपियों को आजीवन कारावास की सजा, अर्थदंड भी लगाया
Jhansi News: न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष-2 की अदालत ने तीन हत्यारोपियों को आजीवन कारावास और 60-60 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
Jhansi News: न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष-2 की अदालत ने तीन हत्यारोपियों को आजीवन कारावास और 60-60 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। मालूम हो कि रक्सा थाना क्षेत्र के ग्राम डगरवाहा निवासी राजाराम ने फरवरी माह 2015 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि गांव में रहने वाले चार लोगों ने उसके घर के एक सदस्य की हत्या कर लाश गायब कर दी थी। बाद में पुलिस ने उक्त लाश को बरामद कर लिया था।
इस मामले में पुलिस ने डगरवाहा निवासी नत्थू, बलवीर, कल्ला और पुट्टी के खिलाफ दफा 302,201 के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया था। इस मामले की विवेचना तत्कालीन एसओ ने की थी। विवेचना के बाद आरोप पत्र अदालत में दाखिल कर दिया था। बाद में उक्त मामले की अदालत में सुनवाई की गई। अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-02 की अदालत ने मामले की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान नत्थू, बलवीर और कल्ला को हत्या के मामले में दोषी माना है जबकि पुट्टी को दोषमुक्त कर दिया। अदालत ने नत्थू, बलवीर और कल्ला को आजीवन कारावास और 60-60 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। इस मामले की पैरवी मॉनीटरिंग सेल ने की है।
दलित को पीटने पर सात साल का कारावास
विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट ने दलित की पिटाई के मामले में दोषी मानते हुए एक अभियुक्त को सात साल के कारावास और 14 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। मालूम हो कि सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के खालसा स्कूल के पास बनी टपरियन के पास रहने वाली श्रीमती कुसुम पत्नी बलराम अहिरवार ने सीपरी बाजार थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि अगस्त 2018 में वह घर पर थी, तभी बृजकिशोर सोनी आदि लोग घर में घुस आए।
विरोध करने पर तोड़फोड़ कर मारपीट की। जाति सूचक शब्द से अपमानित किया। पुलिस ने बृजकिशोर सोनी के खिलाफ दफा 452, 323, 325, 504,506, एससी-एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया था। इस मामले की विवेचना तत्कालीन सीओ द्वारा की गई थी। बाद में आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया गया था। इस मामले में न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट ने बृजकिशोर सोनी को सात साल के कारावास और 14 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
जेल में बितायी गई सजा से किया दंडित
अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन) ने दफा 25 आर्म्स एक्ट में मोंठ थाना क्षेत्र के ग्राम अमरा निवासी बादाम सिंह बरार को दोषी मानते हुए जेल में बितायी गई सजा व 800 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।