Kanpur Dehat: परिवहन विभाग ने लागू की एकमुश्त समाधान योजना, छूट लेकर बकाया जमा करें वाहनस्वामी
Kanpur Dehat: समस्त वाहन स्वामियों से अपील की जाती है कि अपनी कामर्सियल गाड़ियों के बकाया रोड टैक्स पर लगने वाली पेनाल्टी में पूरी छूट का लाभ उठाकर अपना बकाया रोड टैक्स तत्काल जमा करें|
Kanpur Dehat News: सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी ने बताया कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 06 नवम्बर से तीन माह की अवधि के लिए परिवहन विभाग में पंजीकृत समस्त प्रकार के परिवहन यानों (कामर्शियल गाड़ियों) के बकाया रोड टैक्स पर लगने वाली पेनल्टी(शास्ति) में निम्नलिखित निबंधन और शर्तों पर छूट प्रदान की गई है। परिवहन यानों के ऐसे समस्त स्वामी अथवा उनके विधिक वारिस, जिनके मामले विभिन्न न्यायालयों के समक्ष लम्बित हों। परन्तु यह कि, इस सुविधा के लाभ के लिए निम्नलिखित यान पात्र नहीं होंगे।
(क) अधूसिचना निर्गत होने के दिनांक को या उसके पश्चात रजिस्ट्रीकृत समस्त प्रकार के परिवहन यान।
(ख) समस्त प्रकार के अरजिस्ट्रीकृत परिवहन यान, जिन पर अधिसूचना के दिनांक के पूर्व तक बकाया कर संदेय हो एवं लम्बित बकाया जमा न हो।
परिवहन यानों के ऐसे समस्त स्वामी अथवा उनके विधिक वारिस, जिनके कर/शास्ति के विरुद्ध अपील/पुनरीक्षण, उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र) अथवा उप परिवहन आयुक्त (यात्रीकर) के समक्ष लम्बित हों। उन्हें वाद प्रत्याहृत करने के लिए, यथास्थिति सम्बन्धित न्यायालयों/उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र)/उप परिवहन आयुक्त (यात्रीकर), के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करना होगा। ऐसे परिवहन यानों के स्वामी या वित्त पोषक, जिन पर मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59 सन् 1988) की धारा 51 के अधीन कब्जा कर लिया गया हो।
परिवहन यानों के समस्त स्वामी अथवा उसके विधिक वारिस, जिनके विरुद्ध इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक तक कर एवं शास्ति हेतु वसूली प्रमाण पत्र जारी किया गया हो, भी इस अधिसूचना के अधीन पात्र होंगे।यान स्वामी अथवा उसके विधिक वारिस को विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) / कराधान अधिकारी को तिपहिया एवं हल्के मोटर यानों (7500 किग्रा सकल यान भार तक) के मामले में आवेदन शुल्क के रूप में 200 रूपये की धनराशि एवं अवशेष यानों हेतु आवेदन शुल्क के रूप में 500 रूपये की धनराशि सहित आवेदन प्रस्तुत करना होगा। आवेदन, इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से अधिसूचना के प्रभावी होने के दिनांक तक किया जायेगा। इस छूट से सम्बन्धित कोई सूचना यान स्वामियों को पृथकतः नहीं दी जायेगी।
इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के तिथि से पूर्व किसी परिवहन यान के विरुद्ध जमा कर एवं शास्तियाँ प्रतिदेय नहीं होगी। आवेदक/लाभार्थी को सम्बन्धित जिला के सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) के कार्यालय में परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन प्रस्तुत करना होगा। सम्बन्धित सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) / कराधान अधिकारी कार्यालय द्वारा शासकीय अभिलेख के आधार पर आवेदन का परीक्षण करने के पश्चात इस अधिसूचना के अधीन अनुवर्ती कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
परिवहन विभाग,कानपुर देहात द्वारा जनपद के समस्त वाहन स्वामियों से अपील की जाती है कि अपनी कामर्सियल गाड़ियों के बकाया रोड टैक्स पर लगने वाली पेनाल्टी में पूरी छूट का लाभ उठाकर अपना बकाया रोड टैक्स तत्काल जमा करें और रोड टैक्स की देनदारी के कारण चेकिंग में वाहन के चालान/ सीजर या आर सी वसूली की प्रक्रिया की किसी भी असुविधा से बचें।