Lucknow News: पुरानी कार खरीदने या बेचने जा रहे हैं तो जान लें पहले ये बदले नियम
लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में मौजूद अनेकों कार बाजारों में अब बदलाव की बयार चलने वाली है।;
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Lucknow Today News: राजधानी लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में मौजूद अनेकों कार बाजारों में अब बदलाव की बयार चलने वाली है। यहां लोग अपनी पुरानी कारें और बाइक बेचने के लिए डीलरों से फॉर्म संख्या 29 पर साइन करवाते थे और फिर गाड़ी अपने कब्जे में ले लेते थे। लेकिन अब यह प्रक्रिया परिवहन विभाग की नई व्यवस्था के तहत बदलने वाली है।
विक्रेता और खरीदार के बीच होगी पारदर्शिता
अब से जब कोई पुरानी गाड़ी कार बाजार में बेचने के लिए सौंपेगा तो गाड़ी के बाजार में रखने से पहले डीलर को परिवहन विभाग में उसका पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। इस कदम से न केवल वाहन के अवैध इस्तेमाल को रोका जाएगा, बल्कि टैक्स चोरी की भी संभावना समाप्त हो जाएगी। इसके तहत विक्रेता और खरीदार के बीच पारदर्शिता सुनिश्चित होगी और गाड़ी की बिक्री से संबंधित सभी लेन-देन विभाग की निगरानी में आएंगे। जिससे न सिर्फ उस गाड़ी का अवैध इस्तेमाल होगा और नहीं पुरानी गाड़ी की खरीद फरोख्त से जुड़े टैक्स की चोरी ही हो सकेगी। परिवहन विभाग ने इसे रोकने के लिए नई व्यवस्था पर कार्य कर रही है। इसके तहत पुरानी कार और बाइक बाजार विक्रेता और डीलर्स को वाहन पोर्टल पर पंजीकरण कराना जरूरी होगा। इसको लेकर रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मिनिस्ट्री ने नोटिफिकेशन जारी किया था। जिसको लेकर उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने प्रस्ताव शासन को भी भेजा है।
इस नियम के लागू होने से टैक्स चोरी होगी खत्म
उत्तर प्रदेश के अपर परिवहन आयुक्त, डॉ. आरके विश्वकर्मा के अनुसार, नए नियम के तहत पुरानी गाड़ी की बिक्री पर विक्रेता को फॉर्म 29 और क्रेता को फॉर्म 28 पर सिग्नेचर करवा कर आरटीओ के पास वेरीफिकेशन के बाद ही गाड़ी की बिक्री होगी। वहीं इसके अलावा बीते दिनों पुराने वाहनों पर जीएसटी 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है। जो अब केवल डीलरों पर लागू होगा, ना कि आम लोगों पर इस नियम के लागू होने से टैक्स चोरी की संभावना भी खत्म हो जाएगी। वहीं परिवहन विभाग का यह कदम कार बाजारों में पारदर्शिता और कानूनी प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए अहम साबित हो सकता है।