UP Police: महिला पुलिसकर्मी के शहीद होने पर जीवनसाथी या कानूनी वारिस को मिलेगी अनुग्रह राशि, आदेश जारी

UP Police: अनुग्रह राशि को लेकर जारी किये गये नए शासनादेश में पत्नी की जगह जीवनसाथी शब्द का प्रयोग किया गया है। इस नई व्यवस्था से पति को भी समान अधिकार मिल सकेगा।

Update:2024-11-21 10:57 IST

महिला पुलिसकर्मी के शहीद होने पर जीवनसाथी या कानूनी वारिस को मिलेगी अनुग्रह राशि (न्यूजट्रैक)

UP Police: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर किया गया अपना वादा पूरा कर दिया है। दरअसल मुख्यमंत्री ने पुलिस स्मृति दिवस पर शहीद पुलिसकर्मियों को मिलने वाली अनुग्रह राशि की खामियों को दूर कर जल्द नया शासनादेश जारी करने की घोषणा की थी। इसी क्रम में शहीद होने वाले पुलिसकर्मियों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि की कानूनी अड़चनों को खत्म करते हुए नया शासनादेश जारी कर दिया है। जिसके तहत शहीद अविवाहित पुलिसकर्मियों के माता-पिता को 50 लाख रुपए अनुग्रह राशि के तौर पर दिया जाएगा।

वहीं महिला पुलिसकर्मी के शहीद होेने पर उसके जीवनसाथी अथवा कानूनी वारिस को अनुग्रह राशि दी जा सकेगी। वहीं कर्तव्यपालन के दौरान दुर्घटना में मुत्यु होने पर भी पुलिस के जीवनसाथी, माता-पिता अथवा कानूनी वारिस को अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी। गृह विभाग ने बीते दिनों अनुग्रह राशि की कानूनी अड़चनों को दूर करते हुए शासनादेश में बदलाव किया है। नये शासनादेश में शहीद पुलिसकर्मियों के जीवनसाथी और कानूनी वारिस को शामिल किया गया है। यह आदेश केवल उत्तर प्रदेश पुलिस के कर्मियों पर लागू होगा। सेना अथवा अर्द्धसैनिक बलों के मामलें में यह व्यवस्था प्रभावी नहीं मानी जाएगी।

नई व्यवस्था में पत्नी की जगह जीवनसाथी शब्द का प्रयोग

अनुग्रह राशि को लेकर जारी किये गये नए शासनादेश में पत्नी की जगह जीवनसाथी शब्द का प्रयोग किया गया है। इस नई व्यवस्था से पति को भी समान अधिकार मिल सकेगा। यहीं नहीं शासनादेश में यह भी बदलाव किया गया है कि संबंधित पुलिसकर्मी की मृत्यु होने पर उसके कानूनी वारिस को भी अनुमन्य राशि मिल सकेगी।

बता दें कि ड्यूटी के दौरान दुर्घटना में मृत्यु होने पर 25 लाख और जोखिम भरे कार्य के दौरान शहीद होने पर 50 लाख की अनुग्रह राशि देने की व्यवस्था है। उल्लेखनीय है कि पूर्व में पुलिसकर्मी के शहीद होने पर 50 लाख रुपये अनुग्रह राशि दी जाती थी। जिसमें 40 लाख पत्नी और 10 लाख माता-पिता को दिया जाता था। इसी तरह दुर्घटना में मृत्यु होने पर 25 लाख रुपये की अनुग्रह राशि में 20 लाख रुपए पत्नी और पांच लाख रुपये माता-पिता को दिया जाएगा।

नए शासनादेश में ये व्यवस्था की गई लागू

- शहीद पुलिसकर्मी के माता-पिता के जीवित न होने की दशा में संपूर्ण अनुग्रह राशि जीवनसाथी को दी जाएगी।

- इसी तरह शहीद पुलिसकर्मी के पत्नी के जीवित न होने पर संपूर्ण धनराशि माता-पिता को दे दी जाएगी।

- मृतक पुलिसकर्मी के अविवाहित होने पर अनुग्रह राशि की संपूर्ण धनराशि माता-पिता को प्रदान की जाएगी।

- शहीद पुलिसकर्मी के पत्नी, माता-पिता के जीवित न होने की दषा में संपूर्ण राशि को कानूनी वारिस को दिया जाएगा।

- मृतक महिला पुलिसकर्मी की अनुग्रह राशि पति को दी जाएगी। पति के जीवित न होने पर संपूर्ण राशि कानूनी वारिस को दी जाएगी।

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